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एक हजार करोड़ की ड्राइव इन सिनेमा के लिए छूटी जमीन हासिल करने के लिए डिविजन बेंच में अपील करेगा प्राधिकरण, निगम भी कर चुका है अनुमति निरस्त

October 16, 2026

अग्निबाण फॉलोअप… सवा 3 लाख स्क्वेयर फीट एबी रोड की बेशकीमती जमीन छूटने का हल्ला आदेशसे पहले ही मचा, सालभर पहले बुलडोजर भेजने के साथ प्राधिकरण ने चल रहे अवैध विकास कार्य को रुकवाया और थमाया था नोटिस
– ३४ साल पहले की योजना ११४ पार्ट-२ निरंजनपुर में शामिल रही ये विवादित जमीन
– संकल्प क्रमांक २२१, दिनांक ३०.११.९२ द्वारा निजी विकास की दी अनुमति
– ड्राइव इन सिनेमा बनाने की बजाय बेच डाली जमीन
– १९९३ में देवश्री सिनेमा के मालिक मनोहर देव और प्राधिकरण के बीच हुआ था समझौता
– २७ नवम्बर १९९२ को इस जमीन का अवॉर्ड भी हो गया पारित
– रेवाचंद विरुद्ध शासन व प्राधिकरण केसमें सिंगल बेंच ने दिया ३६ पेज का आदेश
– प्राधिकरण लगातार कर रहा है सिंगल बेंच से आने वाले आदेशों की डिविजन बेंच में अपील

इंदौर। अभी हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से जमीन मालिकों के पक्ष में एक के बाद एक कई आदेश हो रहे हैं। इसी कड़ी में कल इंदौर विकास प्राधिकरण की एबी रोड पर स्थित बेशकीमती सवा 3 लाख स्क्वेयर फीट से अधिक जमीन भी छोडऩे का आदेश हो गया। योजना 114 पार्ट-2 में नीरंजनपुर की यह जमीन बीते कई वर्षों से विवादित रही और अग्रिबाण ने लगातार इससे जुड़े भू-घोटाले और अन्य अनियमितताओं को उजागर भी किया। यहां तक कि एक साल पहले ही अग्रिबाण की खबर के बाद ही प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ ने नोटिस जारी करते हुए मौके पर अपने भू-अर्जन और सम्पदा अधिकारी को भेजकर चल रहे अवैध विकास कार्य को रूकवाया और उसके बाद नगर निगम के कॉलोनी सेल द्वारा जारी वाणिज्यिक स आवास की अनुमति भी निरस्त की गई। अब प्राधिकरण सिंगल बेंच के इस आदेश की तुरंत ही डिवीजन बेंच में अपील करने जा रहा है। पूर्व के आदेशों की भी प्राधिकरण अपील कर चुका है।

प्राधिकरण ने पिछले दिनों कुमेर्डी के अलावा अन्य योजनाओं में शामिल जमीनों के छूटने के आदेश को भी चुनौती दे दी है और अभी एक और प्रकरण की सुनवाई चल रही है, उसमें भी प्राधिकरण के विधि विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें भी सिंगल बेंच का आदेश उनके खिलाफ आ सकता है, क्योंकि अभी दो-तीन दिन पहले ही ड्राइव इन सिनेमा से जुड़े आदेश की भनक पड़ गई थी। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जो 36 पेज का आदेश रेवाचंद विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन और प्राधिकरण के बारे में जारी किया है उसमें जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई को समाप्त करते हुए प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिसों को भी रद्द कर दिया है।


  • हाईकोर्ट ने जमीन पर वास्तविक कब्जा ना लेने, मुआवजा भुगतान ना करने और अधिग्रहण की प्रक्रिया लम्बे समय से निलंबित रहने से जुड़े पुराने न्यायिक आदेशों का हवाला देते हुए नीरंजनपुर की सर्वे नम्बर 416/4/1, 416/4/2 से लेकर 417/4 की 3.176 हेक्टेयर जमीन, जो कि सवा 3 लाख स्क्वेयर फीट से अधिक होती है उस पर यह फैसला सुनाया है। एबी रोड पर शालीमार टाउनशिप के पास स्थित यह बेशकीमती जमीन हजार करोड़ रुपए कीमत की आंकी जा सकती है, जिस पर बहुमंजिला वाणिज्यिक और आवासीय इमारतें निर्मित की जा सकती है। सालभर पहले अग्रिबाण ने ही इस जमीन पर बिना डायवर्शन और नगर तथा ग्राम निवेश अभिन्यास मंजूरी के नगर निगम द्वारा दी गई विकास अनुमति का घोटाला उजागर किया था, जिसके चलते प्राधिकरण भी जागा और उसके तत्कालीन सीईओ आरपी अहिरवार ने सम्पदा अधिकारी मनीष श्रीवास्तव और भू-अर्जन अधिकारी सुदीप मीणा को बुलडोजर के साथ मौके पर भेजा और नोटिस थमाने के साथ चल रहे अवैध विकास कार्यों को रूकवाया। हालांकि उसके बाद प्राधिकरण नोटिस पर भी वर्तमान जमीन मालिकों ने स्टे हासिल कर लिया था। प्राधिकरण ने संकल्प क्रमांक 221, दिनांक 30.11.92 के जरिए इस जमीन पर सशर्त निजी विकास की अनुमति दी थी और देवश्री सिनेमा के मालिक मनोहर देव के साथ इकरारनामा भी हुआ। यह अनुमति ड्राइव इन सिनेमा के लिए ही दी गई थी और सीलिंग से भी इसी शर्च पर छोड़ी गई थी मगर जमीन मालिक ने जब समझौता शर्त का पालन नहीं किया तब प्राधिकरण ने निजी विकास की अनुमति निरस्त की, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

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