
इंदौर। आयुक्त दिलीप कुमार यादव के निर्देशानुसार निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत (Municipal Limitsz) स्थित संपत्तियों (Assets) की समग्र जाँच एवं निरीक्षण की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। विगत दिवस आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त यादव द्वारा निगम क्षेत्र की सभी संपत्तियों का परीक्षण कर यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए थे कि प्रत्येक संपत्ति से संबंधित करों एवं अनुमतियों की स्थिति स्पष्ट हो तथा राजस्व वसूली में पारदर्शिता एवं दक्षता लाई जा सके।
अपर आयुक्त शृंगार श्रीवास्तव ने बताया कि आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार निरीक्षण कार्यवाही का प्रथम चरण झोन क्रमांक 13, वार्ड क्रमांक 74 से प्रारंभ किया गया है। इस चरण में संबंधित क्षेत्रांतर्गत शहीद भगत सिंह नगर, अशोक नगर, आनंद नगर, आदित्य नगर, विद्यानगर, गुरमीत नगर, सिद्धार्थ नगर, भंवरकुआं से सत्यम कंपलेक्स तक, मैकेनिक नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, स्नेह नगर, विष्णुपुरी कॉलोनी, मंगल नगर, राजीव गांधी चौराहा से पिपलिया राव तक, सर्वानंद नगर, भोलाराम उस्ताद मार्ग, अनंत पूरी, ब्रह्मपुरी, नानक नगर, स्कीम नंबर 94, जीत नगर, इंद्रपुरी, विष्णुपुरी, पिपलिया राव ग्राम एवं अन्य कॉलोनियों में स्थित संपत्तियों का निरीक्षण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस कार्यवाही के अंतर्गत प्रत्येक संपत्ति के संपत्तिकर, जलकर, कचरा प्रबंधन शुल्क, भवन अनुज्ञा अनुमति एवं फायर एन.ओ.सी. की स्थिति की गहन जाँच की जाएगी। इस उद्देश्य से नगर निगम के सभी 22 झोन में कार्यरत राजस्व, जनकार्य, भवन अनुज्ञा, जलप्रदाय एवं फायर शाखा के अमले को संयुक्त रूप से दिनांक 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक निरीक्षण कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया है।
झोन क्रमांक 13 के झोनल अधिकारी तन्मय सिंह ने बताया कि आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार वार्ड क्रमांक 74 क्षेत्र में संपत्तिकर, जलकर एवं कचरा प्रबंधन शुल्क की जाँच हेतु राजस्व विभाग के कर्मचारियों के दल द्वारा क्षेत्रवार कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान संबंधित संपत्तियों के रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए करों की स्थिति, भवन अनुमति की वैधता एवं फायर एन.ओ.सी. की पुष्टि की जा रही है।
आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने कहा कि यह कार्यवाही नागरिकों को बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराने, निगम की राजस्व स्थिति को सुदृढ़ बनाने तथा नियमानुसार विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु की जा रही है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी संपत्ति में अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित विभाग द्वारा नियम अनुसार कार्यवाही की जाए।
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