टीकमगढ़ । टीमकगढ़ नगर (Tikamgarh Nagar) में अब रोजाना रात 8.00 बजे सुबह 6.00 बजे तक बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुभाष कुमार द्विवेदी (District Magistrate Subhash Kumar Dwivedi) द्वारा आदेश जारी किये गये हैं।
कोविड मरीजों की संख्या में निरंतर हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जिला काइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की अनुशंसाओं के अनुकम में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के उद्देश्य से कलेक्टर द्विवेदी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये टीकमगढ़ जिले (Tikamgarh Nagar) की समस्त राजस्व सीमा अंतर्गत निम्न आदेश जारी किये हैं।
नगर टीकमगढ़ (Tikamgarh Nagar) अंतर्गत बाजार प्रति दिन शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः बंद रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से टीकमगढ़ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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