
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा, अपराध की जांच कर रहे अधिकारी किशोर अपराधियों (juvenile offenders) की उम्र निर्धारण(age determination process) की प्रक्रिया हर हाल में 15 दिन के अंदर पूरी(within 15 days in any case) करें। जांच अधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि किशोर के संबंध में आदेश के बाद 15 दिन के भीतर अस्थि पंजर परीक्षण (ऑसिफिकेशन टेस्ट) की रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड Juvenile Justice Board (JJB) के समक्ष पेश कर दी जाए।
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