
अहमदाबाद। गुजरात (Gujrat) की एक उपभोक्ता अदालत (consumer court) ने बीमा कंपनी (Insurance company) को यह कहते हुए फेफड़े के कैंसर रोगी(lung cancer patient) को मुआवजा(compensation) देने के लिए कहा है कि सिगरेट पीने से कैंसर की पुष्टि का कोई साक्ष्य अब तक सामने नहीं(No evidence of cancer from cigarettes) आया है।
कंपनी ने इस व्यक्ति को यह कहते हुए मुआवजा देने से इनकार कर दिया था किवह सिगरेट पीता था। अब कंपनी को सात प्रतिशत ब्याज दर के साथ क्लेम राशि देनी होगी।
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