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उज्जैन महाकाल सवारी थूक कांड: गवाह को धमकाने वाला मुख्य आरोपी शाहरुख गिरफ्तार, भागते समय पैर टूटा; पुलिस ने लगाईं ये गंभीर धाराएं

December 29, 2025

इंदौर/उज्जैन: इंदौर की बाणगंगा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर बदमाश शाहरुख उर्फ जलील को गिरफ्तार कर लिया है। शाहरुख पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर भाजपा पार्षद के पुत्र और उज्जैन महाकाल सवारी थूक कांड के मुख्य गवाह मासूम जायसवाल के ऑफिस में तोड़फोड़ की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस (Pressed Charges)

पुलिस ने शाहरुख और उसके साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है:

धारा 331 (2) और 331 (3): घर या कार्यालय में अनधिकृत रूप से प्रवेश करना (House Trespass)।

धारा 351 (2) और 351 (3): आपराधिक धमकी देना (Criminal Intimidation) और जान से मारने की धमकी।

धारा 296: अश्लील शब्द या गालियों का प्रयोग करना।

धारा 115 (2): स्वेच्छा से चोट पहुँचाना।

धारा 324 (4): संपत्ति को नुकसान पहुँचाना (तोड़फोड़)।

धारा 3(5): सामान्य इरादे से किया गया अपराध (जब एक से अधिक लोग शामिल हों)।

राजीनामे के लिए दी थी जान से मारने की धमकी

आरोपी शाहरुख, मासूम जायसवाल पर उज्जैन महाकाल सवारी थूक कांड (2023) के मामले में राजीनामा करने का दबाव बना रहा था। उसने धमकी दी थी कि यदि आरोपियों के खिलाफ गवाही दी या कोर्ट में बयान नहीं बदले, तो वह उसे जान से खत्म कर देगा।

पुलिस कार्रवाई: भागते समय आरोपी का पैर टूटा

बाणगंगा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की:

23 दिसंबर 2025: पुलिस ने शाहरुख के तीन साथियों—गोलू, सौरभ और विनोद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।

शाहरुख की गिरफ्तारी: मुख्य आरोपी शाहरुख पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। गिरने से उसके पैर में गंभीर चोट आई है और फ्रैक्चर होने की सूचना है। फिलहाल वह पुलिस हिरासत में अस्पताल में भर्ती है।

अपराधिक रिकॉर्ड

एसीपी रुबीना मिज़वानी के अनुसार, शाहरुख उर्फ जलील एक शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ उज्जैन और इंदौर के बाणगंगा थाने में पहले से ही आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस हमले के पीछे क्या किसी और बड़ी साजिश या गैंग का हाथ है।

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