
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से जुड़ी साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) और शरजील इमाम (Sharjeel Imam) की जमानत याचिकाओं (Bail Petitions) के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) फैसला सुनाएगा. पिछले 5 साल से UAPA मामले में ये आरोपी जेल में बंद हैं. जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने 9 जुलाई को अभियोजन पक्ष और आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. बेंच दोपहर 2:30 बजे आदेश पारित करेगी.
अदालत ने शरजील इमाम, उमर खालिद, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह अचानक बिना किसी प्लान के भड़का दंगों का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जहां दंगों की प्लानिंग पहले से ही एक भयावह मकसद और सोची-समझी साजिश के साथ बनाई गई थी.
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