
नई दिल्ली । यूपी के बलरामपुर जिले में आदर्श नगर पालिका (Municipality) क्षेत्र स्थित बड़ा पुल चौराहा पर सालों पहले बनी मजार (Tomb) को अब हटाया जाएगा। हाईकोर्ट (High Court) ने मजार पक्ष की याचिका खारिज करते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट फैसले के बाद अब प्रशासन की ओर से कार्रवाई का इंतजार है।
मामला लंबे समय से चल रहा था। नगर पालिका ने पहले ही इस मजार को अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी कर दिया था और संबंधित पक्ष से स्वयं हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन मजार कमेटी के लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। अब कोर्ट ने उनकी याचिका को निरस्त कर दिया है।
नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने बताया कि बड़ा पुल चौराहा पर बनी मजार अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आती है। नगर पालिका ने नोटिस जारी कर अपनी सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से अब आदेश आया है कि अतिक्रमण हटाया जाए। न्यायालय ने अपने आदेश की प्रति जिलाधिकारी बलरामपुर को भेजी है। इसके आधार पर जिला प्रशासन जल्द ही मजार हटाने की कार्रवाई करेगा। पालिका अध्यक्ष ने साफ कहा कि अवैध अतिक्रमण पर किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी और प्रशासन पूरी सख्ती से नियमों का पालन कराएगा।
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