
- नेशनल लोक अदालत में मिली छूट के बाद दो किश्तों में शेष राशी जमा कर सकेंगे हितग्राही
भोपाल। नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) में इस बार भी नगर निगम द्वारा संपत्ति कर और जल कर के प्रभार में 100 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। 12 मार्च को निगम के मुख्यालय व जोनल कार्यालयों, रजिस्ट्रार कार्यालय पर सुबह 10 बजे से देर रात्रि तक नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया जाएगा। निगम द्वारा संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000 रुपये तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। 50,000 रुपये से अधिक तथा एक लाख रुपये तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।
इसके अलावा संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। साथ ही जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000 रुपये तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। जल कर तथा अधिभार की राशि 10,000 रुपये से अधिक तथा 50,000 रुपये तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। जल कर तथा अधिभार की राशि 50,000 रुपये से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। नेशनल लोक अदालत में छूट के बाद राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा।