
रायपुर: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) में वक्फ बोर्ड (Waqf Board) की तरफ से तीन हिंदू परिवारों (Hindu Families) को नोटिस (Notice) भेजे गए हैं जिसके बाद बवाल मचा हुआ है. राजधानी रायपुर की पुरानी बस्ती थाना इलाके में वक्फ बोर्ड ने मजार की जमीन बताते हुए 3 हिंदू परिवारों को नोटिस भेजा है. इस नोटिस में हिंदू परिवारों से जवाब मांगा गया है. नोटिस में जिक्र है कि परिवार जिस जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं वह पूरी जमीन वक्फ की है. परिवारों ने जमीन पर कब्जा किया है जिसका जवाब मांगा गया है. डाक से जब उन परिवारों को वक्फ का नोटिस मिला उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.
नोटिस में खसरा 1888 के तहत 0.101 हेक्टेयर की जमीन की जानकारी दी गई है और कहा गया है कि ये हिंदू परिवार इसी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं. नोटिस पर लिखा है कि मजार ए शरीफ खाकी शाह साहब की दरगाह जो कि ग्राम तहसील रायपुर जिले में स्थित है, का भूमि खसरा नंबर 88 रकबा 0.101 हेक्टेयर मध्य प्रदेश राज पत्र पंजीकृत वक्फ की जमीन है. नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि यह जमीन वक्फ के नाम पर रजिस्टर है.
दरगाह के मुतवल्ली जो वक्फ की ओर से जो नोटिस हिंदू परिवारों को भेजा है उसमें लिखा है कि उन्होंने वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है. साथ ही इस अवैध कब्जे के मामले में उनसे जवाब मांगा गया है. अगर परिवारों ने उचित जवाब प्रस्तुत नहीं किया तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
इस नोटिस को पढ़ने के बाद से परिवारों के होश फाख्ता हो गए. जिन लोगों के घर ये नोटिस भेजा गया है उनमें डॉक्टर एस एन जौहरी, अरविंद अग्रवाल, राजेश के नाम शामिल हैं. राजेश ने बताया कि उनकी जमीन उन्होंने 2007 में खरीदी थी. जिसके बाद से अपने परिवार के साथ ही वे वहां रह रहे हैं. साथ ही जो खसरा नंबर नोटिस में दर्ज है वह भी उनकी जमीन के खसरा नंबर से अलग है. उन्होंने अपने वकील के साथ वक्फ के नोटिस का जवाब दिया है, साथ ही उन्होंने वक्फ की जमीन के खसरा नंबर की जानकारी भी मांगी है. ताकि वे आगे की कानूनी कार्रवाई भी कर सकें.
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम रजा ने कहा जो नोटिस जारी किया गया है वह नियम के तहत है. यदि नोटिस के जवाब में दिए गए जवाब ओर प्रस्तुत किए गए कागज सही पाए जाते हैं तो उन्हें 1 महीने से 3 महीने तक का समय भी दिया जाएगा. साथ ही उस जमीन पर तय किराया देकर भी वे लोग रह सकते हैं.
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