
नई दिल्ली। यह पूरा मामला इंदिरा ग्रुप (IndiraGroup)ऑफ कंपनियों और इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल के संस्थापक डॉ अजय मुर्डिया की शिकायत से जुड़ा है। डॉ मुर्डिया (DrAjayMurdia)ने आरोप लगाया था कि विक्रम भट्ट (VikramBhatt)और उनके सहयोगियों ने उनकी दिवंगत पत्नी पर बायोपिक बनाने का प्रस्ताव दिया और इसके बदले लगभग 30 करोड़ रुपये लिए। आरोप के मुताबिक उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि यह फिल्म 200 करोड़ रुपये (film worth Rs 200 crore)तक का कारोबार कर सकती है। लेकिन तय समय के बाद भी न तो फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और न कोई ठोस प्रोजेक्ट(Solid project) सामने आया।
शिकायत में यह भी कहा गया कि रकम मिलने के बाद निर्देशक ने संपर्क करना बंद कर दिया। फोन कॉल और संदेशों का जवाब नहीं दिया गया जिससे संदेह और गहरा गया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच शुरू हुई। उदयपुर की अदालत ने 9 दिसंबर 2025 को दोनों को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें उदयपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था।
जेल में रहते हुए विक्रम भट्ट की ओर से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की गई। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल थे ने सुनवाई के बाद जमानत देने का आदेश दिया। अदालत ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को शर्तों के साथ जमानत आदेश पारित करने का निर्देश दिया। साथ ही राजस्थान सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब भी मांगा गया है। अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की गई है।
इस कानूनी विवाद के बीच जनवरी में एक और शिकायत सामने आई। मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में एक व्यवसायी ने आरोप लगाया कि विक्रम भट्ट और उनकी बेटी कृष्णा भट्ट सारदा ने उनसे 13.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। इस मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को सौंपी गई है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत ने विक्रम भट्ट और उनके परिवार को अस्थायी राहत जरूर दी है लेकिन मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अदालत में आगे की सुनवाई और जांच की दिशा तय करेगी कि आरोप कितने ठोस हैं और इस विवाद का अंतिम परिणाम क्या होगा। बॉलीवुड जगत में यह मामला लंबे समय तक चर्चा में रहने की संभावना है।
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