मुरादाबाद। मुरादाबाद की अदालत(Moradabad court) ने फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ वारंट जारी (Warrant issued against film actress Sonakshi Sinha) किए हैं। कोर्ट में गैरहाजिरी पर वारंट के जरिए उनको तलब किया गया है। अभिनेत्री व उनके साथी पर इवेंट के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप (allegation of fraud) है। मामले की सुनवाई के लिए अदालत में 25 अप्रैल को होगी।
अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा(sonakshi sinha) उनके साथ अभिषेक सिन्हा समेत पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा है। मामला चार साल पुराना है पर कटघर निवासी प्रमोद शर्मा की ओर से थाने में 22 फरवरी, 19 को मुकदमा कायम हो सका। अभिनेत्री की ओर से गिरफ्तारी व आरोप पत्र के खिलाफ हाईकोर्ट से स्थगन आदेश मिल गया। कटघर के शिवपुरी निवासी प्रमोद शर्मा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों अभिनेत्री आदि के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किए थे।
शनिवार को सुनवाई करते हुए एसीजेएम-4 स्मिता गोस्वामी ने हाजिर न होने पर जमानती वारंट जारी कर दिए। कोर्ट में मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। अधिवक्ता पीके गोस्वामी व आशुतोष त्यागी का कहना है कि अदालत ने सोनाक्षी सिन्हा व उनके सलाहकार अभिषेक सिन्हा के खिलाफ वारंट जारी किए है।
धिवक्ता का कहना है कि आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से स्टे ले लिया मगर स्थानीय अदालत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए स्टे छह माह से ज्यादा देर न होने का तर्क रखा। प्रार्थना पत्र में कहा कि हाईकोर्ट के स्टे आदेश की अवधि बीत चुकी है। मामले में अगली कार्रवाई से कोर्ट को भी अवगत नहीं कराया है।
अभिनेत्री के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला चार साल पुराना है। इवेंट के लिए आयोजित कार्यक्रम में न आने पर मुरादाबाद के प्रमोद शर्मा को नुकसान उठाना पड़ा था। यह इवेंट 30 सितंबर, 18 को होना था। प्रमोद शर्मा की तहरीर पर 22 फरवरी, 19 को थाने में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, कंपनी अधिकारी अभिषेक सिन्हा, धुर्मिल ठक्कर, मालविका और एडगन सकारिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। आरोप है कि इवेंट शो के लिए साढ़े 37 लाख रुपये का ऑनलाइन पेमेंट भी किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद प्रथम दृष्टया मामला सही मानते हुए 20 मई 20 को चार्जशीट दाखिल कर दी। सीजेएम कोर्ट में सुनवाई के बाद मामला एसीजेएम-4 में ट्रांसफर हो गया।
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