बड़ी खबर

‘हम गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते’, I.N.D.I.A. नाम पर EC ने दिल्ली हाई कोर्ट में साफ किया रुख

नई दिल्ली: बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए 26 दलों वाले विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के नाम को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार (30 अक्टूबर) को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से बड़ी राहत मिली. इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते.

आयोग ने कोर्ट में कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A.) के नाम पर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 29A के मुताबिक, गठबंधन विनियमित संस्थाएं नहीं है. दरअसल बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम ‘इंडिया’ को लेकर चुनौती दी थी.


याचिका में क्या कहा गया?
याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने I.N.D.I.A. नाम इस्तेमाल करने को लेकर कुछ नहीं किया. इस कारण कोर्ट का रुख करना पड़ा. ये लोग (विपक्षी दल) इस नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने के लिए कर रहे हैं.

विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ में कौन-कौन शामिल?
कांग्रेस, टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों सहित 26 दलों वाले गठबंधन ने अपना नाम इंडियन नेशनल डेवलमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई मीटिंग में रखा था. बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि नाम को लेकर सभी ने सहमति जताई है.

बता दें कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की बैठक बिहार की राजधानी पटना और मुंबई में भी हो चुकी है. ये सभी दल साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एकजुट हुए हैं.

Share:

Next Post

पुलिस द्वारा जब्त 100 कट्टे खाद नकली निकली | 100 bags of fertilizer seized by police turned out to be fake

Mon Oct 30 , 2023