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जम्मू-कश्मीर के 20 में से 13 जिलों में सप्ताहांत कोरोना कर्फ्यू हटा

जम्मू। जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) ने रविवार को छह और जिलों में सप्ताहांत में कोरोना कर्फ्यू (weekend corona curfew) हटा लिया गया है और रियासी में फिर से लागू कर दिया। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के 20 में से 13 जिलों में शनिवार और रविवार को कर्फ्यू भी हटा लिया गया है।

मुख्य सचिव जो अध्यक्ष राज्य कार्यकारी समिति हैं ने वित्तीय आयुक्त स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के साथ वर्तमान कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक के बाद 13 जिलों में छूट की घोषणा की। सरकार के प्रधान सचिव, गृह संभागीय आयुक्त, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और जम्मू-कश्मीर के अन्य अधिकारी इसमें मौजूद रहे।

जिन छह जिलों में कोविड-19 कर्फ्यू हटा लिया गया है उनमें पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम और पुलवामा शामिल हैं।

अब जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, बडगाम, गांदरबल, पुलवामा और शोपियां में सप्ताहांत कर्फ्यू हटा लिया गया है। वहीं इन जिलों में रात आठ बजे से सुबह 7 बजे तक रोजाना रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही सरकार ने सभी बाहरी दुकानों को सभी दिनों में केवल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी है।

आदेश में कहा गया है कि बाजार संघों को स्थानीय प्रशासन के साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने में पूरा सहयोग करना होगा। इसके साथ ही इनडोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल में सभी दुकानें केवल उन उपभोक्ताओं के लिए खुल सकती हैं जिन्हें टीका लगाया गया है या ग्राहकों के लिए 48 घंटे पहले की नकारात्मक आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट (आरएटी) रिपोर्ट है।

’रेस्तरां और बार अपनी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत पर केवल उन ग्राहकों के लिए खुले हो सकते हैं जिन्हें टीका लगाया गया है या जिनके पास 48 घंटे पहले की नकारात्मक आरटी-पीसीआर या आरएटी रिपोर्ट है।

केंद्र शासित प्रदेश ने भी इनडोर खेल परिसरों को कोविड के टीकाकरण वाले व्यक्तियों के लिए या कोविड-19 की वैध नकारात्मक रिपोर्ट के साथ अपनी कुल क्षमता का 50 प्रतिशत खोलने की अनुमति दी है। सशुल्क सार्वजनिक पार्कों को भी केवल टीकाकृत जनता के लिए खोलने की अनुमति है।

आधिकारिक आदेशों के अनुसार शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक सप्ताहांत कर्फ्यू और अन्य जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक दैनिक कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा बाहरी दुकानें पांच दिनों (शनिवार और रविवार को छोड़कर) के लिए खोली जाएंगी।

’आदेश में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में आने वाले यात्रियों, लौटने वालों या यात्रियों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि सभी यात्रियों को किसी मान्यता प्राप्त परीक्षण सुविधा से 48 घंटे पहले की वैध और सत्यापन योग्य अधिक नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य रूप से ले जानी होगी। (एजेंसी, हि.स.)

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