
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि (पीएफ) खाते (Provident Fund (PF) account) में जमा धनराशि को एटीएम कार्ड और यूपीआई (ATM card and UPI) से निकालने की सुविधा जल्द देगा। अप्रैल तक यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। संगठन इसके लिए अपने सिस्टम को एडवांस बना रहा है।
बीते वर्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ऐलान किया था कि ईपीएफओ सदस्यों के लिए निकासी सुविधा आसान बनाई जाएगी। सदस्य बिना किसी अनुमति के जमा धनराशि में से निश्चित धनराशि निकाल सकें। इसके लिए एटीएम से निकासी की सुविधा दी जाएगी।
EPFO 3.0 के सभी मॉड्यूल का ट्रायल पूरा
सूत्रों का कहना है कि ईपीएफओ 3.0 के सभी मॉड्यूल का ट्रायल हो चुका है। मौजूदा वक्त में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ईपीएफओ पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहता है कि उपयोग में आने के बाद कोई तकनीकी दिक्कत न हो। इसके लिए हर कोण से परीक्षण किया जा रहा है।
ध्यान रहे कि कुछ महीने पहले ही ईपीएफओ ने सदस्यों के लिए पीएफ खाते में जमा धनराशि को 75 प्रतिशत तक निकालने की सुविधा दी है। ऐसे में भविष्य में सदस्यों को तत्काल आवश्यक्ता होने पर आसानी से निकासी की सुविधा मिल सकेगी।
एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश और निकासी के नियमों में बदलाव
अगर आपने अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश किया है या करने की सोच रहे हैं, तो जान लीजिए पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बच्चों के लिए शुरू की गई इस योजना को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
ये बदलाव खास तौर पर नाबालिग बच्चों के निवेश, निकासी, संपत्ति आवंटन, तथा टैक्स लाभों को लेकर किए गए हैं, ताकि इस योजना को और अधिक लचीला, पारदर्शी और परिवारों के लिए उपयोगी बनाया जा सके। आंशिक निकासी की स्पष्ट गाइडलाइन्स ने योजना को अस्थायी जरूरतों के लिए भी उपयोगी बना दिया है, जबकि इक्विटी में ऊंचे कोश आवंटन से दीर्घकालिक रिटर्न क्षमता बढ़ी है।
एनपीएस वात्सल्य एक सरकारी पेंशन योजना है जिसे नाबालिग बच्चों के लिए शुरू किया गया था। माता-पिता/अभिभावक अपने बच्चों के नाम पर इस खाते में निवेश करके उनके लिए भविष्य में पेंशन सुनिश्चित कर सकते हैं। यह योजना बजट 2024-25 में पेश की गई थी और इसे 18 सितंबर 2024 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। यह बचत और निवेश का एक दीर्घकालिक साधन है, जिसमें बच्चे की उम्र 18 वर्ष तक निवेश संचालित रहता है। उस उम्र के बाद बच्चे के लिए आगे विकल्प उपलब्ध होते हैं।
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