
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) के आदेशानुसार मुंबई (Mumbai) में मौजूदा सभी कबूतरखाने (Pigeon House) बंद कर दिए गए हैं. इस बीच, कोर्ट ने नागरिकों से आपत्तियां और सुझाव मांगने के बाद कबूतरखानों के संबंध में एक अंतरिम निर्णय लेने का भी निर्देश दिया है. इसी को देखते हुए बीएमसी ने मुंबई में चार नए जगहों पर कबूतरखानों के लिए अनुमति देने का अंतरिम निर्णय लिया है, जहां केवल सीमित समय के दौरान कबूतरों को दाना डाला जा सकेगा.
जी दक्षिण क्षेत्र में वर्ली जलाशय के पास, (2) मैंग्रोव क्षेत्र, लोखंडवाला बैक रोड पर वेसावे एसटीपी परियोजना के पास (अंधेरी पश्चिम (3) टी जोन में क्रीक क्षेत्र, ओल्ड ऐरोली-मुलुंड ज़कात नाका, ऐरोली-मुलुंड लिंक रोड के पास (मुलुंड) और (4) आर सेंट्रल जोन में गोराई मैदान के पास (बोरीवली पश्चिम) कबूतरों को दाना डालने की अनुमति दी गई है. हालांकि, मौजूदा कबूतरखानों को शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है.
चारों स्थानों पर कबूतरों को ‘नियंत्रित’ रूप से दाना डालने की अनुमति होगी. इसके अनुसार, कबूतरों को केवल सुबह 7 बजे से 9 बजे तक दाना डालने की अनुमति हैं. इसके अलावा किसी अन्य समय अनुमति नहीं होगी. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनुमति तभी दी जाएगी जब कोई स्वयंसेवी संस्था इन चारों स्थानों पर कबूतरखानों के प्रबंधन के लिए आगे आएगी. संबंधित संस्था को यह सुनिश्चित करना होगा कि कबूतरों को दाना डालने से वाहनों और पैदल यात्रियों को कोई परेशानी न हो.
साथ ही कबूतरखानों में साफ-सफाई रहे और नागरिकों की शिकायतों पर विचार कर उचित कार्रवाई की जाए. इसके लिए संस्था से एक शपथ पत्र भी लिया जाएगा. संबंधित प्रशासनिक विभागों के सहायक आयुक्त कबूतरखानों के प्रबंधन के नोडल अधिकारी होंगे. इस बीच, BMC को कबूतरखानों के संबंध में नागरिकों से कुल 9,779 सुझाव, आपत्तिया, शिकायतेआदि मिली हैं. इसमें कबूतरखानों को बंद करने, संचालन, स्वच्छता बनाए रखने और नियंत्रित आहार उपलब्ध कराने जैसे सभी पहलू शामिल हैं.
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