बैतूल। एक युवती (young woman) पर चाकू से जानलेवा हमला (Shots fired) करने वाले आरोपित को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित भी किया है। यह घटना प्रभात पट्टन ब्लाक में घटित हुई थी।
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