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विदेशी तब्लीगी जमातियों ने गुनाह कबूला

  • विदेशी तब्लीगियों की साकेत कोर्ट में पेशी
  • 5 हजार का जुर्माना, एक दिन कोर्ट रूम में खड़ा रहने की सजा

नई दिल्ली। दिल्ली के निजामुद्दिन मरकज मामले में तब्लीगी जमात से जुड़े विदेशी नागिरिकों की पेशी कोर्ट में हुई। 121 विदेशी तब्लीगी जमात के सदस्यों पर साकेत कोर्ट ने 5 हजार का जुर्माना लगाया साथ ही टिल राइजिंग कोर्ट यानी एक दिन कोर्ट रूम में खड़ा रहने की सजा सुनाई है। किरकिस्तान के 42 तब्लीगियों ने साकेत कोर्ट में अपना गुनाह काबुल कर लिया है। कुल 50 किरकिस्तान नागरिको की सोमवार को कोर्ट में पेशी हुई। 8 किरकिस्तान नागरिको ने कोर्ट में अपना गुनाह नहीं कबूला। लिहाजा, ये ट्रायल फेस करेंगे।
42 किरकिस्तान नागरिको को महामारी एक्ट उल्लंघन और वीजा नियम उल्लंघन का आरोप से राहत दे दी है। 82 बांग्लादेशी तब्लीगियों की भी साकेत कोर्ट में पेशी हुई। इनमें से 79 बांग्लादेशी तब्लीकियो ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। विदेशी तब्लीगियों को टिल राइजिंग कोर्ट यानी एक दिन कोर्ट रूम में खड़ा रहने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना कोर्ट में जमा करना है।
साकेत कोर्ट ने महामारी एक्ट उल्लघन और वीजा नियम उल्लंघन से 79 बंगलादेशियों को राहत दे दी है। बता दें कि मार्च महीने में निजामुद्दिन मरकज में सभा आयोजित की गई थी, जिसमें 5 हजार से अधिक सदस्य शामिल हुए थे। इनमें कई लोगों में कोरोना का संक्रमण फैल गया। इनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। वीजा नियमों का उल्लंघन कर वे वहां रूके थे। इसके तहत ही पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है।

 

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