
- मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी गांजा तस्करी में कोर्ट का फैसला
जबलपुर। मध्यप्रदेश के सबसे बड़े गांजा तस्करी मामले में एनडीपीएस विशेष कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने ट्रक ड्राइवर महेश कुमार और हेल्पर मोहम्मद शकील मंसूरी को 12-12 साल के सश्रम कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला अगस्त 2023 का है, जब जबलपुर की तिलवारा पुलिस ने लकड़ी के ट्रक में छिपाकर ले जाया जा रहा 1200 किलो गांजा बरामद किया था, जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी गई थी।
खुफिया केबिन और लकडिय़ों की आड़ में तस्करी घटना 27 अगस्त 2023 की है। तत्कालीन आईजी उमेश जोगा के निर्देश पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाहन चेकिंग चल रही थी। तिलवारा थाना प्रभारी सरिता बर्मन को सूचना मिली कि ओडिशा से एक ट्रक भारी मात्रा में नशा लेकर गुजर रहा है। पुलिस ने जब ट्रक (ष्टत्र 08 रु-3830) को रोका, तो उसमें ऊपर से बड़ी-बड़ी लकडिय़ां भरी थीं। बारीकी से तलाशी लेने पर ड्राइवर के केबिन के पीछे एक खुफिया रास्ता मिला। तस्करों ने ट्रक को विशेष रूप से मॉडिफाई किया था। 40 मजदूरों की मदद से लकडिय़ां हटाने के बाद 5 से 30 किलो के पैकेटों में भरा कुल 12 क्विंटल गांजा बरामद हुआ।