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MS धोनी समेत 1,800 से अधिक आम्रपाली होमबॉयर्स को 15 दिनों के भीतर भुगतान का नोटिस

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) के साथ-साथ नोएडा में आम्रपाली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स (Amrapali housing projects) के 1,800 होमबॉयर्स (Home buyers) को दो सप्ताह में अपना बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा नियुक्त रिसीवर, वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि (senior advocate R Venkataramani) ने आवास परियोजना के निवासियों को नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करना शुरू करने को कहा है।यदि होमबॉयर डेटाबेस में अपना नाम दर्ज करने में या फिर निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में भी विफल रहते हैं,तो इन होमबॉयर्स द्वारा बुक किए गए फ्लैटों के आवंटन (allotment) को रद्द कर दिया जाएगा।

धोनी ने दिया था इस्तीफा
नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आम्रपाली स्टाल्ड प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट रिकंस्ट्रक्शन एस्टेब्लिशमेंट (ASPIRE) नामक एक निकाय भी बनाया गया था। इसके साथ राज्य के स्वामित्व वाली एनबीसीसी (NBCC) को 8,000 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित निवेश बजट के साथ 20 से अधिक आवास परियोजनाओं के निर्माण को पूरा करने के लिए कहा गया है। यह परियोजना कथित तौर पर अदालत द्वारा नियुक्त समिति के दायरे में आ रही है, हलाकि 2016 के अप्रैल में, क्रिकेट स्टार धोनी ने आम्रपाली के ब्रांड एंबेसडर के रूप में इस्तीफा दे दिया था।

शीर्ष अदालत (Apex Court) द्वारा आम्रपाली परियोजनाओं को अपने कब्जे में लेने के बाद, सभी घर खरीदारों को अपना विवरण दर्ज करने और बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया था। यह तब आया जब अदालत ने नोट किया कि इन होमबॉयर्स ने मामले के बारे में जुलाई 2019 में अपने फैसले के बाद कोई कदम नहीं उठाया था।

सूत्रों के मुताबिक, एमएस धोनी ने पहले सेक्टर 45 नोएडा में सैफायर फेज- I में प्रोजेक्ट में दो फ्लैट, C-P5 और C-P6 बुक किए थे।बता दे कि धोनी का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था रीति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट (Riti Sports Management) के अध्यक्ष अरुण पांडे (Arun Pandey) का भी परियोजना में एक फ्लैट है। मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने इसी प्रोजेक्ट में यूनिट C-P4 को ब्लॉक कर दिया है।

नियुक्त रिसीवर जल्द ही ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में भी परियोजनाओं के अन्य 9,538 खरीदारों के लिए भी एक अलग नोटिस जारी करेगा। इससे पहले, 14 अगस्त, 2021 को, शीर्ष अदालत (Apex Court) ने वास्तव में इसके बारे में चेतावनी दी थी, क्योंकि उसने कहा था कि वह बकाया राशि का भुगतान करने और पंजीकरण करने के लिए घर खरीदारों को 15 दिन का नोटिस जारी करेगा।समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने पर, फ्लैटों को बिना बिके और नीलाम माना जाएगा।

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