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Tax बचाने के लिए करें ये उपाय, मिलेगा Interest भी

November 18, 2020


देश में टैक्स (Tax) बचाने के लिए लोग कई तरह के तिकड़म अपनाते है, जिसमें उन्हें कई बार घाटा भी हो जाता है। बचत के नाम पर कहीं भी निवेश कर देते है, जिससे बाद में उन्हें घाटा भी उठाना पड़ता है। लेकिन हम आपकों कुछ आसान उपाय बता रहे है, जिससे आप टैक्स भी बचा सकते है, और ब्याज भी मिलेगा।
पैसों का सही से इस्तेमाल करना है तो टैक्स बचाने वाले एफडी आपके अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। इनमें निवेश (Investment) कर के आपको तगड़ा रिटर्न तो मिलेगा ही, आपके पैसों पर लगने वाले टैक्स से आपको राहत मिलेगी। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि निवेश पर किसी तरह का कोई जोखिम नहीं होगा। रिटायरमेंट (Retirement) के बाद भी आपके लिए ये एफडी रेगुलर इनकम का स्रोत साबित होंगी।

ये है सबसे अच्छी बचत योजना
आम लोगों जिस बैंक में सबसे ज्यादा एफडी (FD) पर ब्याज मिलता है, वहां पर अपनी पूंजी जमा करना पसंद करते है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है डीसीबी बैंक, जो 6.95 फीसदी ब्याज दे रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर इंडसइंड बैंक, जो अपने ग्राहकों को 6.75 फीसदी ब्याज ऑफर कर रहा है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 6.50 फीसदी ब्याज दे रहा है। आरबीएल बैंक की तरफ से एफडी पर 6.50 फीसदी की दर से ब्याज देने की पेशकश की जा रही है। वहीं इस लिस्ट में आखिरी है सिटी यूनियन बैंक, जो 6 फीसदी की दर से ब्याज दे रहा है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए है इन बैंकों में निवेश के फायदे
वरिष्ठ नागरिकों को भी डीसीबी बैंक में निवेश कर के शानदार रिटर्न पाने के साथ-साथ टैक्स बचाने का मौका मिल रहा है, जो 7.45 फीसदी की दर से ब्याज दे रहा है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंडसइंड बैंक, जो 7.25 फीसदी की दर से ब्याज दे रहा है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 7 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है। अगर सीनियर सिटिजन चाहें तो आरबीएल बैंक में निवेश कर के 7 फीसदी की दर से ब्याज पा सकते हैं। बंधन बैंक में निवेश पर भी सीनियर सिटिजन को 6.50 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है।

कम से कम 5 साल की ही होंगी एफडी (FD)
जो लोग कम समय के लिए ये एफडी कराना चाहते है उनके लिए यहां निवेश करना उपयुक्त नहीं होगा। क्योंकि ये एफडी 1, 2 या 3 साल की नहीं हो सकती हैं, क्योंकि टैक्स सेविंग एफडी (Tax Saving FD) कम से कम 5 साल की होती हैं। यानी आप 5 साल से पहले एफडी नहीं तोड़ सकते हैं वरना बैंक की तरफ से पेनाल्टी तो लगेगी ही, साथ ही आपके टैक्स छूट भी नहीं मिलेगी। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि टैक्स सेविंग एफडी पर आपको अन्य एफडी की तरह लोन नहीं मिल सकता है। आयकर अधिनियम के सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स से छूट पाई जा सकती है।

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