नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत में गूगल पे के जरिये पेमेंट्स (payments through Google Pay) पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए रिजर्व बैंक, यूआईडीएआई और गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (Reserve Bank, UIDAI and Google India Digital Services Private Limited) को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 9 नवंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है।
याचिका अभिजीत मिश्रा ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील पायल बहल ने कोर्ट से कहा कि गूगल पे के जरिये पेमेंट करना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आधार एक्ट और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया है कि गूगल पे अपनी शर्तों में कहता है कि वो यूजर का बैंक खाता और आधार की जानकारी संग्रह, स्टोर और साझा करेगा। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट यूआईडीएआई को निर्देश दे कि वह आधार एक्ट की धारा 29, 38 और 43 के तहत गूगल पे के खिलाफ कार्रवाई करे। कोर्ट यूआईडीएआई को निर्देश जारी करे कि वो आधार की सूचनाओं तक अनधिकृत पहुंच बनाने पर आधार एक्ट की धारा 23ए, 28 और 29 के तहत कार्रवाई करे।
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