
भोपाल। मध्यप्रदेश में अब सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले और तोडफ़ोड़ करने वालों की खैर नहीं होगी। मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का वसूली एक्ट लागू होने के साथ गृह विभाग ने राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली होगी। दावा अधिकरण का गठन किया गया। गृह विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। प्रकाशन के साथ मध्य प्रदेश में प्रभावी रूप से एक्ट लागू होगा। प्रदेश में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अब भारी पड़ेगा। लोगों को इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने ‘मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम-2021 लागू कर दिया है। इसके तहत धरना, जुलूस, हड़ताल, बंद, प्रदर्शन, सांप्रदायिक दंगा में व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा पत्थरबाजी, आग लगाने या तोडफ़ोड़ से सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर वसूली की जाएगी।
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