
भोपाल। विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान पूर्व कांग्रेस नेता अजय सिंह ने जनसभाओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को रेत माफिया एवं उनकी पत्नी साधना सिंह को व्यापमं मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त बताया था। इन आरोपों पर मुख्यमंत्री ने पत्नी के साथ राजधानी की जिला अदालत में मानहानि का प्रकरण लगाया था। इस मामले में शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट विधान माहेश्वरी ने फैसला सुनाया है। इसके तहत अजय सिंह राहुल भैया पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही अदालत उठने तक खड़े रहने की सजा दी गई है।
विधानसभा चुनाव में व्यापमं घोटाला के अलावा अवैध रेत उत्खनन को कांग्रेस ने प्रमुख मुद्दा बनाया था। उस दौरान अजय सिंह ने सागर, दमोह और खरगोन में हुई जनसभाओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को रेत माफिया बताते हुए उनके परिवार के लोगों पर अवैध रेत उत्खनन करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह पर भी चुनावी सभा में व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। चुनाव संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पत्नी साधना सिंह के साथ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए थे। उन्होंने बताया था कि चुनावी सभा का प्रसारण विभिन्न न्यूज चैनलों पर हुआ। समाचार पत्रों में भी उनके व उनकी पत्नी के बारे में अजय सिंह द्वारा की गई व्यक्तिगत टिप्पणियां प्रकाशित हुई। उन्होंने स्वयं को काफी अपमानित महसूस किया। अदालत ने मानहानि के प्रकरण को स्वीकार कर लिया था, तब से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। शनिवार को इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और साधना सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीपेश जोशी ने पैरवी की।
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved