
उम्रकैद की सजा पाई हत्यारे की 32 साल बाद रिहाई के आदेश
नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की हत्या (Murder) मामले में दोषी और उम्र कैद (Life imprisonment) की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन (Perarivalan) की रिहाई का सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आदेश दिया है। पेरारिवलन ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार ने उसे रिहा करने का फैसला लिया, लेकिन राज्यपाल ने फाइल को काफी समय तक अपने पास रखने के बाद राष्ट्रपति को भेज दिया। यह संविधान विरुद्ध है। सुप्रीम अदालत ने इससे सहमत होते हुए कहा कि राज्यपाल ने याचिका के निराकरण में देरी की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की दो घंटे तक सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे आज जारी किया गया। पेरारिवलन पिछले 32 सालों से जेल ( Jail) में कैद है।
19 वर्ष की उम्र में किया था अपराध…. आज 51 साल की उम्र हो गई
21 मई 1991 को हुए बम धमाके में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) सहित 14 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय पेरारिवलन की उम्र 19 वर्ष थी जो अब 51 वर्ष की हो गई। इस मामले में मुख्य आरोपी नलिनी सहित 7 लोगों को मृत्युदंड की सजा दी गई थी, जिसे बाद में उम्रकैद में बदल दिया गया था। इससे पहले मुख्य आरोपी नलिनी की रिहाई हो चुकी है। उसकी रिहाई के लिए खुद राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की पुत्री प्रियंका गांधी ने सिफारिश की थी। अब सहअभियुक्त के रूप में गिरफ्तार पेरारिवलन की रिहाई के आदेश दिए गए।
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