
वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी (Varanasi) के बहुचर्चित ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी (Jnanavapi-Mother Shrungar Gauri) से जुड़े सभी सात मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। संबंधित प्रार्थना पत्र (related application) पर सोमवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश (District Judge Dr. Ajay Krishna Vishwesh) की अदालत ने आदेश सुनाया। मां श्रृंगार गौरी प्रकरण की चार वादिनी लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया और कहा गया था कि किरन सिंह विसेन व अन्य की ओर से ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी के संबंध में दाखिल मुकदमों को जिला जज की कोर्ट में स्थानांतरित कर एक साथ सुना जाए।
इस अर्जी पर सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश के लिए तिथि तय कर दी गई थी। लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी, सुधीर त्रिपाठी ने मामलों की सुनवाई एक साथ किए जाने के पक्ष में अपनी बात रखी थी। अधिवक्ताओं ने कहा कि ज्ञानवापी के सभी मामले एक जैसे हैं। इनकी अलग-अलग सुनवाई नहीं होनी चाहिए।
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