नई दिल्ली। बाटला हाउस मुठभेड़ कांड (batla house encounter case) में साकेत कोर्ट (Saket Court) द्वारा दोषी ठहराए गए आतंकी आरिज खान (terrorist ariz khan) की मौत की सजा को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अपना फैसला सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरिज खान को दी गई मौत की सजा को उम्रकैद (life prison) में बदल दिया। दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा (Delhi Police Inspector Mohan Chand Sharma) की हत्या के लिए ट्रायल कोर्ट ने खान को मौत की सजा सुनाई थी।
13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सीरियल बम धमाके हुए थे। ब्लास्ट में 26 लोग मारे गए थे, जबकि 133 घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने जांच में पाया था कि बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन ने अंजाम दिया था। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को 19 सितंबर को सूचना मिली कि इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी जामिया नगर के बाटला हाउस में मौजूद हैं।
दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के नेतृत्व में टीम जब आतंकवादियों के ठिकाने पर पहुंची तो पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई। आतंकियों की ओर से चली गोली इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को गोली लगी और वे शहीद हो गए थे। मुठभेड़ में दो आतंकवादी भी मारे गए। अन्य आतंकवादी आरिज खान उर्फ जुनैद और शहजाद अहमद उर्फ पप्पू फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया था।
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