
नई दिल्ली: महादेव सट्टेबाजी ऐप (Mahadev Betting App) का को-फाउंडर रवि उप्पल (Ravi Uppal) दुबई से भाग गया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को उसका जल्द से जल्द पता लगाने और उसे गिरफ्तार (Arrest) करने का निर्देश दिया है. दो साल पहले उसे दुबई से हिरासत में लिया गया था और अब वह वहां से भाग गया है. ईडी ने आशंका जताई है कि रवि उप्पल किसी ऐसे देश में हो सकता है, जिसकी भारत के साथ प्रत्यर्पण की संधि न हो.
रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा कि सफेदपोश अपराध के आरोपियों के लिए अदालतों और जांच एजेंसियों को खिलौना बनाने नहीं दिया जा सकता है. जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी. बेंच ने उप्पल के कानून से बचने पर गंभीर नाराजगी जताई और कहा, ‘यह अदालत के विवेक को झकझोरता है, अब कुछ करना ही होगा.’ बताया जा रहा है कि उप्पल दुबई से भाग गया है, जिसकी वजह से संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने उसकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया रोक दी है.
कोर्ट ने बेहद तल्ख लहजे में कहा, ‘ऐसे अपराधियों के लिए अदालतें और एजेंसियां खिलौना नहीं हैं. ईडी उसे जल्द खोजे और गिरफ्तार करे.’ सुप्रीम कोर्ट ने उप्पल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है. याचिका में उप्पल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 22 मार्च के आदेश को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने उसे रायपुर की निचली अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई में शामिल होने का निर्देश दिया था.
ईडी का पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उप्पल को साल 2023 में दुबई में हिरासत में लिया गया था लेकिन अब वह वहां से भाग निकला है. उन्होंने कहा कि ऐसे आर्थिक अपराधी अक्सर उन देशों में छिप जाते हैं जिनसे भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है, जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स.
उप्पल के वकील के अनुरोध पर बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर के लिए निर्धारित कर दी. कोर्ट ने वकील से कहा कि वह उप्पल को भारत लौटने और कार्यवाही का सामना करने के लिए राजी करें. उप्पल को दिसंबर 2023 में इंटरपोल नोटिस के आधार पर दुबई में हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में उसे निगरानी में रिहा कर दिया गया. ईडी का कहना है कि उप्पल और उसके साथी सौरभ चंद्राकर ने 2018 में महादेव सट्टेबाजी ऐप शुरू किया था, जिसके जरिए अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी होती थी.
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