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हादसे में गंवाया पैर, नहीं मिला क्लेम, अब बीमा कंपनी भरेगी 30 लाख

April 12, 2026

गाजीपुर: गाजीपुर में क्लेम न देना एक बीमा कंपनी को भारी पड़ गया. जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को 7 फीसदी ब्याज के साथ इलाज में खर्च हुए पैसे और क्लेम की राशि लौटाने का आदेश दिया है. फोरम ने यह आदेश बीमा क्लेम नहीं मिलने पर एक पीड़ित की शिकायत पर सुनवाई के बाद दिया है. पीडित सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था. मामला गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र का है.

जानकारी के अनुसार बीमा कंपनी की ओर से क्लेम नहीं देने के बाद पीड़ित ने फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी. फोरम ने कंपनी को 30 लाख रुपये की बीमा राशि, इलाज में हुए खर्च हुए पैसे को 7 फीसदी ब्याज के साथ दो माह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है.

कोतवाली क्षेत्र के गोराबाजार मोहल्ला निवासी देवेंद्र यादव ने 31 जनवरी 2023 को जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया था. उन्होंने बताया कि अपनी बाइक का 8,304 रुपये प्रीमियम जमा कर बीमा पॉलिसी ली थी, जिसमें 30 लाख रुपये का बीमा कवर स्वीकृत था. बीमा कराने के कुछ समय बाद वह अपने भाई के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी बाइक डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में उनके पैर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था. इलाज में करीब ढाई लाख रुपये खर्च हुए थे.


  • पीड़ित ने बीमा कंपनी को तुरंत हादसे और इलाज की जानकारी दी थी. कंपनी ने क्लेम नंबर भी जारी किया, लेकिन क्लेम का निस्तारण नहीं किया. इसी दौरान पैर में चोट लगने के कारण संक्रमण फैल गया और हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टरों को उनका एक पैर काटना पड़ा. इसके बाद वह 85 प्रतिशत दिव्यांगता की श्रेणी में आ गए.

    देवेंद्र यादव का कहना है कि बीमा कंपनी द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज उन्होंने कोरियर के माध्यम से समय पर भेज दिए थे. इतना ही नहीं, 24 सितंबर 2021 को कंपनी का सर्वेयर भी जांच के लिए आया था. इसके बावजूद बीमा कंपनी की ओर से कोई भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था.

    जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुजीत कुमार श्रीवास्तव, सामान्य सदस्य रणविजय मिश्रा और महिला सदस्य दीपा रानी की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद बीमा कंपनी के खिलाफ आदेश सुनाया. फोरम ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह दो माह के भीतर पीड़ित को 30 लाख रुपये की संपूर्ण बीमा राशि, इलाज में खर्च पैसे को 7 फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करें.

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