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मद्रास हाईकोर्ट ने तमन्ना भाटिया की अपील को खारिज किया, 1 करोड़ के मुआवजे से जुड़ा है मामला

April 17, 2026

डेस्क। तमन्ना भाटिया इन दिनों अपने फिल्मी करियर के अलावा एक केस को लेकर भी चर्चा में हैं। तमन्ना भाटिया ने पावर सोप्स लिमिटेड पर आरोप लगा था एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी कंपनी ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए उनकी तस्वीरों का बिना अनुमति के इस्तेमाल किया था। इस मामले में उन्होंने कंपनी को नोटिस भेजा। तमन्ना ने कंपनी से 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग भी की थी। जानिए, इस मामले में अब तक क्या-क्या हुआ है?

पावर सोप्स लिमिटेड के खिलाफ तमन्ना भाटिया ने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, लेकिन सिंगल जज ने याचिका खारिज कर दी गई थी। फिर एक्ट्रेस ने मद्रास हाईकोर्ट में अपील की, जिसमें सिंगल जज की खारिज की गई याचिका को चुनौती दी गई। तमन्ना की अपील पर मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। साथ ही सिंगल जज के आदेश को सही ठहराया।


  • तमन्ना भाटिया के मुताबिक उन्होंने 7 अक्टूबर 2008 को पावर सोप्स लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। इसके तहत उन्हें 6 अक्टूबर 2009 तक कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करना था। हालांकि 2010 की आखिरी तिमाही में जब वह किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए बातचीत कर रही थीं, तब उन्हें पता चला कि पावर सोप्स लिमिटेड अभी भी अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है। उनकी तस्वीर नवंबर 2010 और फरवरी 2011 के बीच बने साबुन के रैपर पर मौजूद थी।

    तमन्ना भाटिया ने आरोप लगाया कि 18 जनवरी 2011 और 1 फरवरी 2011 को कंपनी और उसकी एजेंसी, जीएंडडी कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भेजे जाने के बावजूद जवाब नहीं मिला। फिर तमन्ना ने इस उल्लंघन के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए कोर्ट में मुकदमा दायर किया।

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