
मुंबई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने आरोपी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की कस्टडी लेने की प्रक्रिया में मुंबई पुलिस की निष्क्रियता पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि पिछले साल प्रत्यर्पण के बाद से अनमोल बिश्नोई NIA की हिरासत में है, इसके बावजूद मुंबई पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए।
विशेष अदालत ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि कानून के तहत उपलब्ध सभी जरूरी उपाय अपनाकर अनमोल बिश्नोई की हिरासत ले और उसे अदालत के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करे।
दरअसल, बाबा सिद्दीकी की पत्नी ने अपने वकील प्रदीप घरत और त्रिवांकुमार कर्णानी के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी, हत्या के पीछे की कथित बड़ी साजिश की जांच करने में विफल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि एजेंसी ने अनमोल बिश्नोई को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में चिन्हित करने के बावजूद जानबूझकर उसकी हिरासत लेने से परहेज किया है।
हालांकि, अदालत ने कहा कि वह जांच एजेंसी की मंशा पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है, लेकिन रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि एजेंसी ने कानून में उपलब्ध उपायों का इस्तेमाल नहीं किया और इस मामले में उसकी निष्क्रियता साफ दिखाई देती है।
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