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कई वोटर आईडी मामले में अभिनेता प्रकाश राज को राहत, बेंगलुरु अदालत ने गैर-जमानती वारंट वापस लेकर सशर्त जमानत दी

July 11, 2026


नई दिल्ली । अभिनेता प्रकाश राज (Prakash Raj) को वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) से जुड़े आपराधिक मामले में बेंगलुरु (Bengaluru) की एक मजिस्ट्रेट अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ पहले जारी गैर-जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant) को वापस लेते हुए उन्हें सशर्त जमानत (Bail) प्रदान की। अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के बाद अभिनेता की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई हुई और न्यायालय ने उन्हें निर्धारित शर्तों के साथ राहत देने का फैसला सुनाया।

यह मामला उस शिकायत से जुड़ा है जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रकाश राज का नाम अलग-अलग राज्यों की विभिन्न मतदाता सूचियों में दर्ज है। शिकायतकर्ता का दावा है कि अभिनेता के पास चार अलग-अलग मतदाता पहचान पत्र होने की स्थिति सामने आई थी, जिसे चुनाव संबंधी नियमों का संभावित उल्लंघन बताया गया। इसी आधार पर अदालत में निजी शिकायत दायर की गई थी, जिसके बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई।

सुनवाई के दौरान प्रकाश राज के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को गैर-जमानती वारंट की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि अभिनेता को इस संबंध में मीडिया रिपोर्टों से जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बाद उन्होंने स्वयं अदालत में उपस्थित होकर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। बचाव पक्ष ने अदालत से वारंट वापस लेने और जमानत देने का अनुरोध किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।

अदालत ने प्रकाश राज को सशर्त जमानत देते हुए 4,000 रुपये की नकद सुरक्षा राशि जमा कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें आगे की सभी सुनवाई में आवश्यकतानुसार उपस्थित रहने और जांच व न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने के लिए कहा गया है। अदालत का यह आदेश फिलहाल केवल जमानत से संबंधित है और मामले की मेरिट पर अंतिम निर्णय अभी शेष है।

शिकायत के अनुसार, प्रकाश राज का नाम कर्नाटक के शांतिनगर विधानसभा क्षेत्र के अलावा तमिलनाडु के वेलाचेरी और तेलंगाना के सेरिलिंगमपल्ली विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में भी दर्ज होने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा था कि इस संबंध में वर्ष 2019 में पुलिस से संपर्क किया गया था, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा, जहां वर्ष 2023 में शिकायत पर संज्ञान लेते हुए समन जारी करने का आदेश दिया गया।

अदालत की ओर से समन जारी किए जाने के बाद भी निर्धारित तिथि पर उपस्थिति नहीं होने के कारण प्रकाश राज के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। बाद में अभिनेता के अदालत में उपस्थित होने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के बाद न्यायालय ने वारंट वापस लेते हुए उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की।


  • अब इस मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। फिलहाल अभिनेता को मिली जमानत से उन्हें तत्काल राहत जरूर मिली है, लेकिन मामले का अंतिम निपटारा न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।

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