
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट में सोनू निगम और उनके हमनाम सोनू निगम सिंह के बीच सोशल मीडिया पर नाम के इस्तेमाल को लेकर चल रहा विवाद समझौते के बाद निपट गया है. सिंगर सोनू निगम ने अपने पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग को लेकर अदालत का रुख किया था. उनका आरोप था कि सोनू निगम सिंह सोशल मीडिया पर उनके नाम और पहचान से मिलती-जुलती चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे लोगों में भ्रम पैदा हो सकता है.
सिंगर सोनू निगम के मुताबिक उनके हमनाम सोनू निगम सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने अकाउंट का डिस्प्ले नेम सिर्फ ‘सोनू निगम’ रखा था, जबकि यूजरनेम ‘सोनू निगम सिंह’ था. सिंगर का दावा था कि इससे कई लोगों को ये गलतफहमी हो सकती है कि ये अकाउंट उन्हीं का है. कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक संबंधित अकाउंट पर हजारों फॉलोअर्स थे और उसपर सिंगर सोनू निगम की तस्वीर का भी इस्तेमाल किया गया था.
इस मामले में 11 जुलाई 2025 को जस्टिस आर.आई. चागला ने अंतरिम आदेश जारी किया था. अदालत ने कहा था कि सोनू निगम नाम सिंगर की पहचान से विशिष्ट रूप से जुड़ चुका है. कोर्ट ने सोनू निगम सिंह के सोशल मीडिया पर सिर्फ सोनू निगम को डिस्प्ले नेम या अकाउंट नेम के तौर पर इस्तेमाल करने पर रोक लगाई थी. हालांकि, अदालत ने ये भी स्पष्ट किया था कि सोनू निगम सिंह अपना पूरा नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते इससे लोगों में किसी तरह का भ्रम या गलत पहचान पैदा न हो.
अब दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने समझौते की शर्तों को रिकॉर्ड में लेते हुए मामले का निपटारा कर दिया. दोनों पक्षों की ओर से अदालत के सामने दिए गए वचनों को भी समझौते की शर्तों के तौर पर स्वीकार किया गया. ये मामला सेलिब्रिटी के पर्सनैलिटी राइट्स, पब्लिसिटी राइट्स और डिजिटल पहचान की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है. यानी एक ही नाम के दो लोगों के बीच शुरू हुई ‘सोनू निगम Vs सोनू निगम’ की डिजिटल लड़ाई अब बॉम्बे हाई कोर्ट में समझौते के साथ खत्म हो गई है.
©2026 Agnibaan , All Rights Reserved