
इंदौर। शहर (Indore) के नामी सितारा होटल सयाजी (Sayaji Hotel) में घटिया क्वालिटी के खाद्य पदार्थों (Food items) को लेकर लैब रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। पिछले दिनों खाद्य औषधि प्रशासन द्वारा यहां से लिए गए 8 सैंपलों में से 5 फेल हो गए हैं, इनमें से दो मानव उपयोग के लिए असुरक्षित भी पाए गए हैं।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया कि विभाग की ओर से आज होटल प्रबंधन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 46(4) के तहत नोटिस जारी किया जाएगा। होटल प्रबंधन यदि जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट है तो उसे रेफरल लैब में दोबारा जांच कराने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा।
दो असुरक्षित मामलों में कोर्ट जाएंगे
स्वामी के मुताबिक, अगर होटल निर्धारित अवधि में दोबारा जांच नहीं करवाता है या रेफरल लैब की जांच में भी सैंपल फेल पाए जाते हैं तो दो असुरक्षित खाद्य पदार्थों के मामले सीधे जिला कोर्ट भेजे जाएंगे। वहीं तीन अवमानक पाए गए खाद्य पदार्थों के मामलों में एडीएम कोर्ट में कार्रवाई की जाएगी, जहां जुर्माना लगाया जाएगा।
हर फेल सैंपल पर अलग कार्रवाई
अधिनियम में असुरक्षित पाए गए हर सैंपल के मामले में 1 से 5 लाख रुपए तक जुर्माने और 3 से 6 माह तक की सजा का प्रावधान बताया है। वहीं अवमानक पाए प्रत्येक सैंपल में एडीएम कोर्ट में 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
खाद्य पदार्थों में मिली थी गड़बड़ी
सयाजी होटल से लिए गए 8 नमूनों में पिस्ता कतरन और मूंगफली दाना असुरक्षित पाए गए हैं। इसके अलावा तीन अन्य सैंपल जांच में पास हुए हैं। जिला प्रशासन के नेतृत्व में सयाजी होटल की जांच में यहां साफ सफाई को लेकर भी गंभीर लापरवाही सामने आई थी। यहां एक ही फ्रिज में वेज और नॉनवेज भी रखा पाया गया था।
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