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अभिषेक पर कसा शिंकजा, जमीन घोटाले में PA को CID ने किया अरेस्ट

September 10, 2026

डेस्क: तृणमूल कांग्रेस के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के पर्सनल असिस्टेंट (PA) सुमित रॉय को गुरुवार को CID ने गिरफ्तार कर लिया है. सीआईडी ने उसे अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास से गिरफ्तार किया. CID अधिकारी सुमित रॉय को भवानी भवन ले गए. वहां से उसे मेडिकल चेकअप के लिए SSKM हॉस्पिटल ले जाया गया.

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुमित रॉय की एंटीसिपेटरी बेल अर्जी खारिज कर दी और उसकी प्रोटेक्शन खत्म कर दी. कोर्ट का फैसला सार्वजनिक होने के बाद CID अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची. उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स थी. हालांकि, अभिषेक बनर्जी अभी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश में हैं.

जैसे ही CID अधिकारी कालीघाट वाले घर गए, पुलिस की वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स से हाथापाई हो गई. थोड़ी देर की हाथापाई के बाद CID अधिकारियों ने गेट खोला और अंदर घुस गए. गेट खुलते ही सुमित रॉय दिखा. पुलिस ने तुरंत अभिषेक बनर्जी के असिस्टेंट को घेर लिया.

इसके बाद उसे गिरफ्तार कर कार में बिठा लिया गया. उसे शालबनी लैंड करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया था. CID सूत्रों के मुताबिक, सुमित रॉय को शुक्रवार को मिदनापुर कोर्ट में पेश किया जाएगा. CID उसे अपनी कस्टडी में लेने की आग्रह कर सकती है.

सुमित रॉय की गिरफ्तारी के बारे में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा, “कुख्यात टोल कलेक्टर सुमित रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी सुरक्षा रद्द किए जाने के बाद उसे कालीघाट में तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस से गिरफ्तार किया गया. उसे राज्य पुलिस की CID ने 121, कालीघाट रोड से गिरफ्तार किया.”


  • सुमित शालबनी लैंड करप्शन केस के आरोपियों में से एक है. हाई कोर्ट ने उस केस में उसकी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी थी. उसके बाद सुमित सुप्रीम कोर्ट गया, बुधवार के बाद गुरुवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने केस की सुनवाई की.

    कोर्ट ने गुरुवार को सुमित रॉय की सुरक्षा रद्द कर दी. इस वजह से सुमित रॉय की गिरफ्तारी में कोई कानूनी रुकावट नहीं रही. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि सुमित रॉय को मौका दिया गया था, लेकिन उसने जांच में ठीक से मदद नहीं की.

    राज्य ने कोर्ट में सुमित पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया था. बुधवार को हुई सुनवाई में राज्य ने कहा कि जून में सुमित के अकाउंट में करीब 71 लाख रुपये जमा हुए थे. अभिषेक बनर्जी के असिस्टेंट के अकाउंट में कुल करीब 15 करोड़ रुपये जमा हुए थे. जांच एजेंसी इस पैसे के सोर्स पर शक जताया.

    जांच में सहयोग न करने के आरोप को देखते हुए राज्य सुमित से पूछताछ का लिखा हुआ रिकॉर्ड देखना चाहता था. राज्य ने इसे बुधवार को कोर्ट में जमा कर दिया. दूसरी ओर, सुमित रॉय के वकील ने भी इस बारे में कोर्ट में एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट जमा किया. दोनों पक्षों द्वारा जमा किए गए डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड की जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा, “हमने समय और मौका दिया, लेकिन सुमित रॉय ने जांच में सहयोग नहीं किया.”

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