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रांची में नेत्रहीन बेटी से पिता ने किया रेप, दो भाई भी शामिल, कराया गर्भपात

July 02, 2025

रांची। समाज में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति को लेकर लगातार चिंता जाहिर (Status of Women) की जाती है। ज्यादातर बार ये चिंता महिलाओं की अपराधियों (Criminals) से सुरक्षा को लेकर की जाती है, लेकिन अगर हैवान घर में ही बैठे हों तो महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। झारखंज के रांची में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के बरियातू में पिता और दो सगे भाईयों ने नेत्रहीन लड़की को डरा-धमका कर तीन साल तक रेप किया। मामले में बरियातू पुलिस ने नाबालिग लड़की के पिता, मां और एक भाई को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, चौथा आरोपी फरार है।


पुलिस के अनुसार, फरार आरोपी दूसरे राज्य में रहता है। उसकी तलाश में पुलिस निकल चुकी है। जल्द ही आरोपी पकड़ा जाएगा। यह मामला तब सामने आया, जब नाबालिग ने अपनी आपबीती पड़ोस के एक व्यक्ति को बताई। उस व्यक्ति ने नेत्रहीन लड़की को अपने साथ सोमवार की शाम बरियातू थाना लेकर पहुंची। थाना प्रभारी मनोज कुमार को उस व्यक्ति ने घटना की पूरी जानकारी दी। थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला पुलिस पदाधिकारी के समक्ष नेत्रहीन लड़की का बयान कराया। नाबालिग के थाना पहुंचने की जानकारी मिलते ही आरोपी पिता समेत पूरा परिवार फरार हो गया। हालांकि, पुलिस की टीम ने देर रात तीनों को पकड़ लिया। पूछताछ में तीनों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया है।

घृणित कार्य को छिपाने के लिए कराया गर्भपात
जानकारी के अनुसार, इस दौरान उसकी मां न केवल इस अपराध पर मूकदर्शक बनी रही, बल्कि उसने पीड़िता का गर्भपात भी कराया, ताकि इस घृणित कृत्य को छिपाया जा सके। नेत्रहीन लड़की ने पुलिस को बताया कि वह जब नाबालिग थी तो दो बार उसकी मां ने उसका गर्भपात कराया। धमकी दी कि इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं देगा। पिता और भाईयों ने उसे डराया और धमकाया भी।

पुलिस ने नाबालिग लड़की का कराया मेडिकल : दर्ज प्राथमिकी के आधार पर महिला पुलिस ने नाबालिग लड़की का रिम्स में मेडिकल कराया। वहीं, महिला पुलिस पदाधिकारी ने नाबालिग को बयान लिया, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की को कोर्ट में प्रस्तुत कर उसका बयान दर्ज कराया। पुलिस फरार एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस को उसके संबंध में कुछ जानकारियां मिली, आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

दो बार कराया गया था गर्भपात
मामले की शिकायत मिलने के बाद बरियातू पुलिस ने तुरंत मेडिकल जांच शुरू की। जांच में पीड़िता के आरोपों की पुष्टि हुई। थाना प्रभारी ने बताया कि जांच के दौरान यह भी पता चला कि नेत्रहीन लड़की का गर्भपात कराया गया था, जिसमें उसकी मां की संलिप्तता थी। पुलिस ने पीड़िता के पिता, एक भाई और मां को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी उम्र 18 साल हो चुकी है। तीन साल से उसके पिता और दोनों भाइयों द्वारा उसका यौन शोषण किया जा रहा है। घर पर जब वह अकेली रहती थी तो कभी पिता उसके साथ संबंध बनाया करते थे तो कभी भाई। वह जब इसका विरोध करती थी तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वह किसी से घटना को शेयर नहीं कर पाती थी। हालांकि, कई बार अपनी मां को इस घटना के बारे में जानकारी भी दी, मगर वह उसकी कोई मदद नहीं की। नेत्रहीन ने पुलिस को यह भी बताया कि कई बार थाना पहुंचकर घटना की जानकारी देना चाही, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई।

इधर, गैंगरेप के दो दोषियों को 20 साल की सजा
अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने सात साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म से जुड़े मामले में दोषी करार अभियुक्त बिहार के औरंगाबाद निवासी लाला सिंह उर्फ ललन(63 वर्ष) एवं सुखदेव नगर थाना क्षेत्र निवासी रॉकी राम (28 वर्ष) को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त एक साल जेल की सजा काटनी होगी।

अदालत ने दोनों को उक्त आरोप में 24 जून को दोषी ठहराया था। दोनों ने घटना को अंजाम 10 फरवरी 2018 को खादगढ़ा बस स्टैंड स्थित चुनवा टोली में दिया था, जब पीड़िता काम करके रात्रि 10 बजे घर लौट रही थी। उसी दौरान दोनों ने मिलकर महिला को जबरदस्ती खींचकर चुनवा टोली ले गया और घटना का अंजाम दिया। घटना को लेकर पीड़ित महिला ने लोअर बाजार थाना में दोनों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लोअर बाजार पुलिस ने दोनों को 11 फरवरी 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से लगातार जेल में ही है। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने अदालत के समक्ष पीड़िता समेत चार गवाहों को प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर सजा सुनाई गई।

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