नई दिल्ली। योग की अलख जगाने वाले गुरु स्वामी रामदेव (Guru Swami Ramdev) को एलोपैथी (allopathy) पर दिए गए बयान को लेकर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है ।
याचिकाकर्ता चिकित्सक संघों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने तर्क दिया कि मुकदमा दायर करने की अनुमति देने के लिए, अदालत को केवल उसके समक्ष याचिका को देखना होता है और दूसरे पक्ष के जवाब की जरूरत नहीं होती।
दूसरी ओर अदालत ने रामदेव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और कहा कि ‘यदि मुकदमा शुरू करने की अनुमति दी जाती है तो (रामदेव) इसके खिलाफ याचिका दाखिल कर सकते हैं। हम अगले सप्ताह इसपर विचार करेंगे। उन्हें जवाब दाखिल करने दीजिए।
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