सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत, नहीं देना होगा टैक्स

नई दिल्ली: टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली और कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशों को खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले में आयकर की धारा 194एच कंपनियों पर लागू नहीं होती है. सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अन्य की अपील स्वीकार कर ली और आयकर विभाग की अपील खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने सिम/रिचार्ज वाउचर की सेल्स पर प्री-पेड डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी गई छूट पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी पर भारती एयरटेल के नेतृत्व में 40 अपीलों पर अपना फैसला सुनाया.

क्या था पूरा मामला
अदालत में बहस का मुख्य मुद्दा यह था कि क्या टेलीकॉम कंपनियों को सिम कार्ड और रिचार्ज वाउचर की बिक्री के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी जाने वाली छूट पर आयकर अधिनियम की धारा 194H के तहत टीडीएस काटना चाहिए. आयकर विभाग ने तर्क दिया कि टेलीकॉम कंपनियों और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच का संबंध एक एजेंट के लिए प्रिंसीपल के समान है, जिसका अर्थ है कि किए गए पेमेंट भुगतान को कमीशन के रूप में माना जाना चाहिए और इस प्रकार, टीडीएस के अधीन होना चाहिए.

इस व्याख्या को टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा चुनौती दी गई, जिसके कारण कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णायक फैसले में समाप्त हुई. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट करते हुए कहा कि धारा 194एच प्री-पेड डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी गई छूट पर लागू नहीं होती है. जिसके बाद कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अपील को खारिज कर दिया.

शेयरों में गिरावट
वैसे टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत की खबर के आने के बाद भी कंपनियों के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं. वोडाफोन आइडिया के शेयरों में करीब 14 फीसदी की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. कंपनी का शेयर करीब 14 फीसदी की गिरावट के साथ 13.68 रुपए पर कारोबार कर रहा है. वहीं दूसरी ओर एयरटेल के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिला है. वहीं दूसरी ओर एयरटेल के शेयर फ्लैट तरीके से कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं. कंपनी का शेयर 1128.30 रुपए पर कारोबार कर रहा है.

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