अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने थमाया सहकारिता आयुक्त को नोटिस

इंदौर। पिछले दिनों अग्रिबाण ने भी सहकारी समर्थ मंडल में हुए 15 करोड़ रुपए के घोटाले की खबर प्रकाशित की थी, जिसमें 7 हजार सदस्यों की जमा पूंजी सालों से फंसी पड़ी है। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट ने संस्था संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश सहकारिता आयुक्त को दिए थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर सहकारिता आयुक्त ने पत्र भी जारी किया और इंदौर कार्यालय को कार्रवाई के लिए कहा। मगर 6 माह पश्चात भी जब सहकारिता विभाग सोया रहा और कोई कार्रवाई नहीं की तो संस्था से जुड़े संघर्ष समिति के सदस्यों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी, जिस पर अभी हाईकोर्ट ने सहकारिता आयुक्त को नोटिस जारी कर दिए हैं।

संघर्ष समिति के संजय धामोरे, सुनील वालेकर और किशोर दाहिगुड़े ने बताया कि सहकारिता आयुक्त ने कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा। मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करना पड़ी। 15 करोड़ से अधिक का घोटाला संस्था से जुड़े संचालकों ने किया और पीडि़तों ने सारे दस्तावेजों को जमा कर जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंपे भी। यहां तक कि संचालकों ने शिव विलास पैलेस के पास अवैध बिल्डिंग का निर्माण कर सदस्यों की लाखों रुपए का राशि खर्च कर डाली।

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