मां-बाप चाहकर भी नहीं कर सकते बच्चों को इस प्रॉपर्टी से बेदखल, कानून से मिलता है फुल सपोर्ट
नई दिल्ली: अगर आपकी संतान ‘नालायक’ है तो आप एसडीएम के पास जाकर उसे संपत्ति से बेदखल करने के लिए अर्जी दायर कर सकते हैं. आप अपनी कमाई संपत्ति से बहुत आसानी से संतान को बेदखल कर सकते हैं. नालायक से यहां मतलब यह है कि 18 वर्ष की आयु के बाद आपकी संतान आपके … Read more