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रेरा के निर्णय से आवेदक को मिली राहत

August 27, 2020

भोपाल। अहमदाबाद गुजरात के मोटेरा के एक आवेदक ने रेरा से न्यूनतम समय में मिले त्वरित न्याय के लिये आभार व्यक्त किया है। म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में आवेदिका श्रीमती योगिता शुक्ला पत्नी श्री देवेश शुक्ला ने भोपाल की परियोजना में बुक किये गये प्रकोष्ठ की बुकिंग निरस्त करने के बाद राशि वापस न किये जाने के कारण बिल्डर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था। प्रकरण में रेरा ने सम्प्रर्वतक को ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि आवेदिका को अदा करने का आदेश पारित किया था। आदेश में अनावेदक द्वारा आवेदिका को मय ब्याज सहित राशि जमा न करने की स्थिति में सम्पत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान था। अनावेदक ने प्राधिकरण को सूचित किया है कि मूलधन तथा ब्याज राशि 14 सितम्बर 2020 तक जमा कर दी जायेगी। रेरा के निर्णय पर आवेदिका ने संतोष जताया है। उनका मानना है कि प्राधिकरण ने प्रकरण में न्यूनतम समय में कार्यवाही की। साथ ही अब मैं और मेरे जैसे अन्य आवेदक धोखाधड़ी के डर के बिना मनपसंद घर खरीद सकेंगे। प्राधिकरण के निर्णय से मेरा मामला वसूली के अंतिम चरण में है और बिल्डर अगले महीने तक मेरे पैसे ब्याज सहित वापस करने को तैयार है।

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