देश मनोरंजन

आर्यन खान को नहीं मिल रही जमानत, कोर्ट ने बताया आखिर 2 लोगों को क्‍यों मिली जमानत?

मुंबई। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी (Mumbai Cruise Drugs Party) करने के मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेता शाहरुख खान (actor shahrukh khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्‍थगित कर दी गई है, लेकिन इसी मामले में गिरफ्तार एविन साहू (Avin Sahu) और मनीष राजगरिया (Manish Rajgari) को जमानत (Bail) दे दी गई. मुंबई की विशेष अदालत (Mumbai Special Court) ने दोनों को जमानत देते हुए कहा कि ओडिशा निवासी एविन साहू (Avin Sahu) और मनीष राजगरिया (Manish Rajgari) का मामला आर्यन खान, उनके दोस्‍त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा से काफी अलग है. दोनों को जमानत देने के अपने विस्‍तृत आदेश में कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ किसी भी तरह की साजिश या फिर उकसाने का मामला नहीं बनता है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके पास से ऐसी कोई भी चीज बरामद नहीं हुई है जिससे पता चले कि वे किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे और यही कारण है कि उनके मामले को अन्य लोगों के मामलों से अलग किया जा सकता है.



मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश वैभव पाटिल ने कहा कि प्रतिवादी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) ऐसा कोई भी सबूत पेश करने में विफल रहा है जिससे पता चले कि एविन साहू और मनीष राजगरिया किसी आरोपी के संपर्क में थे या किसी भी तरह से वह सह-आरोपी से जुड़े थे. कोर्ट ने कहा कि केवल दोनों क्रूज पर मौजूद थे इसलिए उन्‍हें आरोपी नहीं बनाया जा सकता है. कोर्ट ने एविन साहू को जमानत याचिका पर 12 पन्नों का आदेश जारी किया है. उन्होंने मनीष राजगरिया को जमानत देने के अपने आदेश में भी ऐसी ही परिस्थितियों का हवाला दिया है.
न्यायाधीश पाटिल ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29, जो उकसाने और आपराधिक साजिश के लिए सजा से संबंधित है, ओडिशा के दो निवासियों पर लागू नहीं होता है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि वर्तमान आवेदक एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है और उसके मामले को अन्य आरोपियों के मामले से अलग किया जा सकता है जिनके खिलाफ साजिश का सबूत है. जैसा कि तर्क दिया गया और रिमांड रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी को केवल 8C (निषेध, नियंत्रण और विनियम), NDPS अधिनियम के 27A (अवैध तस्करी के वित्तपोषण और अपराधियों को शरण देने के लिए सजा) के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया है, जिसके लिए एक साल की सजा का प्रावधान है इसलिए एनडीपीएस की धारा 29 उन पर लागू नहीं होती है.
मनीष राजगरिया और अविन साहू दोनों को क्रूज शिप पर हुई कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था. आरोपी नंबर 11 राजगरिया के पास से 2.4 ग्राम गांजा बरामद हुआ था. उन्हें 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर छोड़ गया. साहू पर दो बार प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने के आरोप हैं. NCB ने क्रूज पर 2 अक्टूबर को कार्रवाई की थी. राजगरिया के वकील अजय दुबे ने तर्क दिया कि आर्यन के मामले से उलट इस केस में व्हाट्सऐप और आईमैसेज चैट नहीं थी.
बता दें कि एनसीबी की टीम ने क्रूज पर रेड के दौरान 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और 1.33 लाख रुपये बरामद किए थे. एनसीबी की टीम ने इस मामले में अबतक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है. एजेंसी सेशन और विशेष एनडीपीएस अदालत को यह भी बताया है कि इस ड्रग भंडाफोड़ के अंतरराष्ट्रीय रैकेट से संबंध हैं और एजेंसी साजिश का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

Share:

Next Post

आम आदमी को झटका! Petrol 120 रुपये लीटर के पार, Diesel 112 रुपये के करीब

Thu Oct 28 , 2021
नई दिल्ली। पेट्रोल डीजल की कीमतों (Petrol Diesel Price) में तेजी जारी है. सरकारी तेल कंपनियों ने आज गुरुवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम इजाफा कर दिया है. फ्यूल के रेट (fuel price) में लगातार वृद्धि होने के कारण पेट्रोल 120 रुपये लीटर के पार पहुंच गया. वहीं, डीजल की बात करें तो वो […]