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बीफ बिरयानी खाई, बुर्का पहनाया; ‘हाल’ फिल्म को लेकर बवाल, HC बोला- हम देखेंगे

October 19, 2025

नई दिल्‍ली । केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court)ने शुक्रवार को संकेत दिया कि वह मलयालम फिल्म(Malayalam film) ‘हाल’ को स्वयं देखेगा ताकि यह तय किया जा सके कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा सुझाए गए कुछ दृश्यों में कटौती या संशोधन की मांग उचित है या नहीं।

फिल्म ‘हाल’ में अभिनेता शेन निगम ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह एक अंतरधार्मिक प्रेम कहानी पर आधारित है- जिसमें एक मुस्लिम युवक और एक ईसाई युवती के बीच प्रेम प्रसंग दिखाया गया है। सीबीएफसी ने फिल्म को ‘A’ (केवल वयस्कों के लिए) सर्टिफिकेट देने की सिफारिश की है, लेकिन इसके साथ ही कई संशोधन भी सुझाए हैं।

सीबीएफसी ने सुझाए संशोधन


एक नर्सिंग संस्थान- होली एंजेल्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग का नाम ब्लर करना।
किरदारों को बीफ बिरयानी खाते हुए दिखाया गया है। उस सीन को हटाना।
एक गाने में अभिनेत्री अपनी पहचान छिपाने के लिए बुर्का (मुस्लिम धार्मिक पोशाक) में दिखाई देती है। उस सीन को भी हटाना।और कुछ डायलॉग्स व सीन में भी बदलाव करने को कहा गया।
फिल्म निर्माताओं ने इन सुझावों को अदालत में चुनौती दी है, यह कहते हुए कि सेंसर बोर्ड की आपत्तियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस वी.जी. अरुण ने कहा कि फिल्म को देखने के बाद ही अदालत यह तय करेगी कि सीबीएफसी के संशोधन लागू किए जाएं या नहीं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर के लिए तय की है ताकि यह अंतिम रूप से तय किया जा सके कि फिल्म देखने वाली समिति में कौन-कौन शामिल होगा।

कैथोलिक कांग्रेस का विरोध

इस बीच, थमारास्सेरी डायोसीज की कैथोलिक कांग्रेस ने फिल्म की रिलीज का विरोध किया है। ईसाई संगठन ने अदालत में एक इंप्लीडमेंट एप्लिकेशन दाखिल किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

कैथोलिक कांग्रेस का कहना है कि फिल्म में थमारास्सेरी के बिशप को अंतरधार्मिक प्रेम का समर्थन करते हुए दिखाया गया है, जो वास्तविकता से परे है और इससे ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। संगठन ने 3 अक्टूबर को सीबीएफसी में भी इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। अपने आवेदन में संगठन ने यह भी कहा है कि फिल्म “लव जिहाद” को बढ़ावा देती है और इससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है।

फिल्म निर्माताओं का पक्ष

फिल्म के निर्माताओं की ओर से पेश वकील ने अदालत में कहा कि ‘हाल’ किसी भी धर्म या धार्मिक नेता को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत नहीं करती। उन्होंने दलील दी, “अगर इस तरह के दृश्य आपत्तिजनक बताए जाएं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ रह जाएगा? फिल्म में दिखाया गया है कि जब लड़की का पिता उससे धर्म परिवर्तन की बात करता है, तो लड़का मना कर देता है और बाद में एक बिशप कहता है कि दोनों को एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसमें ईसाई समुदाय की नकारात्मक छवि कहां है?”

वकील ने यह भी उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह कह चुका है कि ऐसे मामलों में न्यायालय को स्वयं फिल्म देखकर निर्णय लेना चाहिए। अब केरल हाई कोर्ट ‘हाल’ देखने के बाद तय करेगा कि सीबीएफसी के संशोधनों को लागू किया जाए या फिल्म को बिना किसी कटौती के रिलीज की अनुमति दी जाए।

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