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Sex करने से पहले पुलिस को बताना होगा, युवक को कोर्ट ने दी अनोखी सज़ा

वाशिंगटन। ब्रिटेन की अदालत ने एक युवक को लेकर फैसला दिया है कि उसे किसी महिला संग सेक्स से 24 घंटे पहले पुलिस और महिला, दोनों को जानकारी देनी होगी। साथ ही युवक के किसी महिला संग गैरजरूरी बातचीत पर भी रोक लगा दी गई है। 39 साल के युवक डीन डायर पर यौन हमलों के कई मामले में मुकदमा चल रहा है।

एक महिला ने युवक पर आरोप लगाया था कि पार्टी के दौरान उसने गलत तरीके से टच किया था और विरोध करने पर रेप की धमकी दी थी। हालांकि, अब तक किसी भी यौन अपराध को लेकर दोष साबित नहीं हुआ है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने युवक के खिलाफ आरोपों को सुनने के बाद उसे सेक्शुअल रिस्ट्रेन्ट ऑर्डर थमा दिया। युवक पर 14 साल की एक लड़की के साथ संबंध बनाने की कोशिश सहित यौन अपराध से जुड़े सात आरोप हैं।

ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह भी कहा है कि रोजमर्रा के कामकाज के दौरान युवक सिर्फ उन्हीं महिलाओं से बात कर सकता है जिनसे बात नहीं करना संभव ना हो। ब्रिटेन में सेक्शुअल रिस्ट्रेन्ट ऑर्डर एक सिविल ऑर्डर होता है। आमतौर पर वैसे लोगों के खिलाफ दिया जाता है जिन पर दोष साबित नहीं हुआ होता है और जिनसे सोसायटी को खतरा समझा जाता है।

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