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BJP: उम्रकैद की सजा पाने वाले के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2019 रेप केस में कोर्ट ने किया बरी

December 20, 2021

नई दिल्ली। उन्नाव रेप पीड़िता (Unnao rape victim) के 2019 दुर्घटना मामले में दिल्ली (Delhi in accident case) की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने भाजपा (B J P) से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (MLA Kuldeep Singh Sengar)  को बरी कर दिया। 2017 में नाबालिग (minor) से रेप के एक अलग मामले में सेंगर को 2019 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 2019 में दुष्कर्म पीड़िता, उसके परिवार के सदस्य और वकील एक कार में सवार थे, तभी रायबरेली में तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें उसके दो रिश्तेदारों की मौत हो गयी और वह तथा उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए।



इससे भारतीय जनता पार्टी (B J P) के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और नौ अन्य के खिलाफ हत्या का एक मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता के परिवार ने दुर्घटना के पीछे ‘‘साजिश’’ का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज करायी थी। सेंगर को नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में उम्रकैद की सजा भी सुनायी गयी।

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