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सीबीडीटी ने फेसलेस अपील की सुविधा की शुरू, अधिसूचना जारी

– आयकर विभाग ने ट्वीट करके दी लागू करने की जानकारी

नई दिल्‍ली। केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं के लिए फेसलेस अपील सुविधा शुक्रवार को लॉन्‍च कर दी। आयकर विभाग ने ट्वीट करके इसकी अधिसूचना जारी करने की जानकारी दी है। इसके जरिए सभी तरह की आयकर अपील का फेसलेस समाधान किया जाएगा।

सीबीडीटी की ओर से यहां जारी अधिसूचना में बताया गया है कि इसके दायरे में धोखाधड़ी के गंभीर मामलों, कर चोरी के बड़े मामले, संवेदनशील एवं जांच पड़ताल के बड़े मामले, अंतरराष्‍ट्रीय कर और कालाधन से जुड़े मामले नहीं आएंगे।

इस सुविधा के जरिए भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी। अगर किसी करदाता की शिकायत होगी, तो उसकी अपील रैंडम तरीके से चुने गए अधिकारी के पास भेजी जाएगी। ये अधिकारी कौन है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं होगी। यह अफसर किसी भी शहर का हो सकता है।

क्‍या है फेसलेस सुविधा

दरअसल इस सुविधा के जरिए करदाता अपील कर सकेंगे। फेसलेस अपील का मतलब है कि अपील करने वाले शख्स की जानकारी अधिकारी को पता नहीं चलेगी। सब कुछ कंप्यूटर के जरिए ही तय होगा। नई व्‍यवस्‍था लागू होने से किसी चहेते के पास अपील को नहीं भेजा जा सकेगा।

उल्‍लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने वित्‍त मंत्रालय के ‘पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान’ 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की नई व्यवस्था का लोकार्पण किया था, जो कर सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्सपेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स शामिल हैं, जिसमें फेसलेस अपील की सुविधा शुरू हो गई है, जबकि फेसलेस असेसमेंट और टैक्सपेयर्स चार्टर पहले ही लागू हो गए थे। (एजेंसी, हि.स.)

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