• img-fluid

    केंद्र ने मुकेश अंबानी, परिवार की सुरक्षा मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

  • June 27, 2022


    नई दिल्ली । रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन (Chairman of Reliance Industries) मुकेश अंबानी और उनके परिवार (Mukesh Ambani and His Family) को दी गई सुरक्षा के खिलाफ (Against the Security Given) एक जनहित याचिका (PIL) पर विचार करते हुए त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश (Tripura High Court Order) को चुनौती देते हुए (Challenges) केंद्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है।


    हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के एक अधिकारी को उसके सामने पेश होने को कहा था। सॉलिसिटर जनरल ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को केंद्र द्वारा खतरे की धारणा के मूल्यांकन के बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने के लिए त्रिपुरा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक अवकाश पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।

    मेहता ने कहा, “हमने हाईकोर्ट को बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया था।” उन्होंने कहा कि अंबानी को प्रदान की गई सुरक्षा का त्रिपुरा सरकार से कोई लेना-देना नहीं है और उच्च न्यायालय के पास जनहित याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

    मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी को खतरे की आशंका से संबंधित दस्तावेजों के साथ पेश करने की भी मांग की है। पीठ ने मेहता से पूछा कि यह अंतिम आदेश है या अंतरिम आदेश। उन्होंने जवाब दिया कि यह एक अंतरिम आदेश है। संक्षिप्त सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत मंगलवार को केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई।

    Share:

    2024 तक यही मुस्तैदी बनाए रखने की जरूरत - मायावती

    Mon Jun 27 , 2022
    लखनऊ । उत्तर प्रदेश (UP) आजमगढ़ में (In Aajmgadh) हुए उपचुनाव में मिली हार के बाद (After the Defeat in the By-Election) बसपा मुखिया (BSP Chief) मायावती (Mayawati) ने सोमवार को अपने कार्यकर्ताओं (Workers) से कहा कि 2024 तक (Till 2024) यही मुस्तैदी बनाए रखने (To Maintain this Promptness) की जरूरत है (The Need) । […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    मंगलवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved