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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ‘जाना होगा – पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार

September 29, 2026


नई दिल्ली । पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार (Former Loksabha Speaker Meera Kumar) ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar) को ‘जाना होगा (Will have to Go) ।


  • मीरा कुमार ने कहा, “सीडब्ल्यूसी की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी और बाकी चीजों पर ‘इंडिया’ ब्लॉक के सहयोगियों के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। सीईसी ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा, उन्हें हटाना बहुत जरूरी है।” सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के कई नेता, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल हुए ।

    पश्चिम बंगाल के लिए एआईसीसी प्रभारी प्रकाश जोशी ने भी सीईसी की आलोचना करते हुए कहा, “आज की वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद ही अंतिम रणनीति सामने आएगी। यह सच है कि ज्ञानेश कुमार जिस तरह की हरकतें लगातार कर रहे थे, वे देशद्रोह की श्रेणी में आती हैं। उन पर न सिर्फ मुकदमा चलना चाहिए, बल्कि उन्हें जेल में होना चाहिए।” कांग्रेस ने वोटर लिस्ट के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर), नए वोटरों को जोड़ने के लिए ‘फॉर्म 6’ से जुड़े बदलावों, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने, और वोटर लिस्ट डेटाबेस पर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल को लेकर चिंता जताई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि दो चुनाव आयुक्तों द्वारा जताई गई चिंताओं ने चुनाव आयोग के कामकाज की पोल खोल दी है और उन्होंने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

    इस बीच, विपक्षी इंडिया ब्लॉक की बैठक बुधवार को होने की उम्मीद है, जिसमें इस मुद्दे पर संयुक्त रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सीईसी को हटाने की मांग को लेकर संसद में एक और नोटिस दिया जा सकता है। हालांकि, चुनाव आयोग ने आंतरिक फैसले लेने की प्रक्रिया पर जताई गई चिंताओं को खारिज कर दिया है। आयोग का कहना है कि किसी संस्था के भीतर चर्चा के दौरान अलग-अलग राय और विचार होना सामान्य बात है। चुनाव आयोग का कहना है कि उसके आदेशों को कानूनी मान्यता प्राप्त है और वे तय कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार ही जारी किए जाते हैं।

    26 सितंबर को चुनाव आयोग ने कहा था कि देशव्यापी एसआईआर आदेश को तीनों आयुक्तों- सीईसी ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की सर्वसम्मति से मंजूरी मिली थी। आयोग ने कहा कि ‘फॉर्म 6’ से जुड़े बदलावों को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था। यह विवाद एसआईआर प्रक्रिया और वोटर लिस्ट से जुड़ी प्रक्रियाओं के कुछ पहलुओं पर चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों की खबरों के बाद शुरू हुआ है। तब से यह मुद्दा कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच विवाद का एक बड़ा कारण बन गया है और विपक्षी पार्टियां इस प्रक्रिया की और ज्यादा बारीकी से जांच की मांग कर रही हैं।

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