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MP में पूरी क्षमता से चलेंगे सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, स्कूल; जानें किन-किन चीजों में दी रियासत

November 17, 2021

भोपाल: मध्य प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है. सरकार ने कोरोना गाइड लाइन (Corona Guideline) में थोड़ी और छूट दे दी है. अब सारे प्रतिबंध (Ban) हटाए जा रहे हैं. अब कहीं भी नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) नहीं लगेगा. सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब सब 100% क्षमता पर खुल सकेंगे. सभी तरह के समारोह और चल समारोह पर अब किसी तरह की रोक नहीं रहेगी. लेकिन वैक्सीन, मास्क, सोशल डिस्टेंस और सेनेटाइजर अब भी जरूरी होगा. सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी करेगा.

 

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कोरोना के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों पर मध्य प्रदेश सरकार ने और रियायत देने का फैसला किया है. बुधवार को हुई कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सिलसिले में निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत एमपी में कोविड 19 के कारण लगाए गए कुछ और प्रतिबंध हटाए जाएंगे. बैठक में तय किया गया है कि सामान्य तौर पर अब सभी आयोजन होंगे. हालांकि कुछ मामलों में सावधानी बरतना होगी. इसके लिए नियम बनेंगे. सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी करेगा.


 

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ये हुए फैसले

  • कोविड 19 महामारी के समस्त प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं।
  • समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूर्ण क्षमता के साथ हो सकेंगे।
  • समस्त चल समरोह निकल सकेंगे। विवाह एवं अंतिम संस्कार पूर्ण क्षमता पर हो सकेंगे।
  • नाईट कर्फ्यू नहीं लगेगा।
  • सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब आदि 100% क्षमता पर खुल सकेंगे।
  • स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेज़, पूर्ण क्षमता पर संचालित होंगे।
  • मेलों में दुकानदार सभी मेले में दुकान लगा सकेंगे , जिनको वैक्सीन की दोनों डोज़ लगी हों।
  • हॉस्टल में 18 वर्ष के ऊपर के छात्र/छात्राओं तथा समस्त स्टाफ को दोनों डोज़लगाना आवश्यक है
  • सिनेमा हॉल में स्टाफ को दोनों डोज़ तथा दर्शकों को कम से कम एक डोज़ लगी हो।
  • कोविड 19 उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी करें।
  • अपील है कि जब भी शासकीय टीम कोविड टेस्ट के लिए आएं तो टेस्ट करवाएं।
  • समस्त शासकीय सेवकों को दोनों डोज़ लगाना अनिवार्य होगा।

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