बड़ी खबर

राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का केस, KGF-2 फिल्म से जुड़ा है मामला

बेंगलुरु: कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश के खिलाफ एक म्यूजिक कंपनी ने कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई है. इन पर ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की एक वीडियो में ‘केजीएफ चैप्टर 2’ फिल्म के साउंडट्रैक का बिना अनुमति लिए उपयोग करने का आरोप है. कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने यह शिकायत दर्ज कराई है, जिसके पास ‘केजीएफ चैप्टर 2’ हिंदी वर्जन के राइट्स हैं. बेंगलुरु स्थित कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि उसने हिंदी में ‘केजीएफ चैप्टर 2’ के साउंडट्रैक के अधिकार हासिल करने के लिए एक बड़ी राशि का निवेश किया था, और कांग्रेस ने अपने स्वयं के ‘राजनीतिक एजेंडे’ को आगे बढ़ाने के लिए ‘हमारी अनुमति/लाइसेंस के बिना’ अपने कैम्पेन वीडियो में इस साउंडट्रैक का इस्तेमाल किया.

एमआरटी म्यूजिक के पार्टनर एम नवीन कुमार ने एक आधिकारिक बयान में कहा, कांग्रेस को भारतीय नागरिकों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, लेकिन वह खुद कानूनों का उल्लंघन कर रही है. हमारे कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, जिसे हमने भारी निवेश के माध्यम से हासिल किया है. कांग्रेस की इस हरकत से जनता में गलत संदेश जाता है, और हमारे कॉपीराइट की सुरक्षा के प्रयासों के बिल्कुल विपरीत है. इस गंभीर उल्लंघन को हम पूरी कोशिश के साथ चुनौती देंगे.’ एमआरटी म्यूजिक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील नरसिम्हन संपत ने कहा, कंपनी के स्वामित्व वाले कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है.


कांग्रेस पर फिल्म ‘केजीएफ-चैप्टर 2’ के हिंदी वर्जन से संबंधित गानों को अवैध रूप से डाउनलोड, सिंक्रोनाइज और प्रसारित करके एक वीडियो बनाने और ‘भारत जोड़ा यात्रा’ के लोगो के साथ ‘इसे कांग्रेस के स्वामित्व में दिखाने’ और अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा करने का आरोप है. एमआरटी म्यूजिक ने अपनी शिकायत में कहा है, कांग्रेस की ओर से यह गैरकानूनी कार्रवाइयां ‘कानून के शासन और निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के अधिकारों की घोर अवहेलना’ को दर्शाती हैं. जबकि पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ‘देश की सत्ता में वापसी का अवसर पाना है, जिससे वह आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करसके और व्यवसायों के अनुकूल कानून बना सके.’

संपत ने कहा कि एमआरटी म्यूजिक ने केवल अपने वैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए वर्तमान शिकायत दर्ज की है और किसी भी राजनीतिक दल की छवि खराब करने का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने कहा, ‘पुलिस ने आईपीसी की धारा 403, 465 और 120बी आर/डब्ल्यू सेक्शन 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.’

Share:

Next Post

पालघर पुलिस का दावा, अनाहिता की छोटी से गलती से गई साइरस मिस्त्री की जान!

Sat Nov 5 , 2022
मुंबई। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry, former chairman of Tata Group) की मर्सिडीज कार (mercedes car) अहमदाबाद-मुंबई हाईवे पर 12 सितंबर को सूर्या नदी के पुल से टकरा गई (hit the bridge) थी। घटना में साइरस मिस्त्री की मौके पर मौत (Cyrus Mistry died on the spot) हो गई थी। उस […]